नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क।
CM Atishi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई को कोर्ट 19 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। इस मामले को लेकर 6 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने मुख्यमंत्री आतिशी और आप विधायक संजय सिंह की सुनवाई को स्थगित कर दिया है।
कोर्ट ने क्यों स्थगित की सुनवाई?
कोर्ट ने कांग्रेस नेता संजय सिंह की ओर से दायर याचिका के आधार पर 16 जनवरी को सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर 6 फरवरी को सुनवाई होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के वकील के अनुरोध पर राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने सुनवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए थे। जानकारी के मुताबिक, आप नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा था कि संदीप दीक्षित ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से करोड़ों रुपये लिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भाजपा के साथ सांठगांठ करने के आरोप लगाए थे।
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संदीप दीक्षित की शिकायत पर दर्ज हुआ था केस
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी और संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस प्रत्याशी संजय सिंह को भाजपा ने फंडिंग की है। आतिशी ने कई विधानसभा सीटों के नाम गिनाए थे। बता दें कि संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। आतिशी और संजय सिंह के आरोपों के बाद संजय सिंह ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का नोटिस जारी किया था।
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