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स्कूलों, घरों में जैमर लगाना गैरकानूनी, COAI ने की कार्रवाई मांग

उद्योग निकाय ने ई-कॉमर्स मंच अमेजन पर कथित तौर पर बेचे जा रहे बूस्टर लिंक भी साझा किए। हालांकि, वायरलेस पावर कंसोर्टियम (डब्ल्यूपीसी) ने बूस्टर की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए नोटिस किया है लेकिन अभी भी ये बूस्टर इन मंचों पर उपलब्ध हैं।

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Jyoti Yadav
जैमर
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नई दिल्ली, वाईबीएन नेटवर्क 

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सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI)ने जैमर लगाने को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। सीओएआई ने दूरसंचार विभाग से कहा कि शैक्षणिक संस्थानों, घरों और फार्मों में गैरकानूनी जैमर और बूस्टर लगाए जाने से मोबाइल नेटवर्क सेवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। बता दें अक्सर जैमर का इस्तेमाल सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है,लेकिन इसका असर दूरसंचार पर पड़ता है। लोगों के लिए संपर्क साधना मुश्किल हो जाता है। जैमर का इस्तेमाल केवल सरकार के सुरक्षा विभाग में किया जा सकता है, निजी इस्तेमाल के लिए और आम जनता के लिए इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित और गैरकानूनी है। 

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कार्रवाई करने की मांग की

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सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूरसंचार विभाग को गैरकानूनी जैमर और बूस्टर के खिलाफ कार्रवाई करने और सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके बारे में जानकारी देने की मांग की है। यह भी मांग की कि इस ऐसे उपकरणों का उपयोग दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत अपराध होने से तुरंत रोका जाना चाहिए। सीओएआई एस पी कोचर ने कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें दूरसंचार नेटवर्क की नियमित निगरानी के दौरान कमजोर सिग्नल देखा गया है। इसकी वजह से उपभोक्ताओं को कॉल कटने और सुस्त डेटा रफ्तार की समस्या झेलनी पड़ती है। 

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ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होगी कार्रवाई

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उद्योग निकाय ने ई-कॉमर्स मंच अमेजन पर कथित तौर पर बेचे जा रहे बूस्टर लिंक भी साझा किए। हालांकि, वायरलेस पावर कंसोर्टियम (डब्ल्यूपीसी) ने बूस्टर की ऑनलाइन बिक्री को रोकने के लिए नोटिस किया है लेकिन अभी भी ये बूस्टर इन मंचों पर उपलब्ध हैं। सीओएआई ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह अवैध बूस्टर और जैमर की बिक्री में लगे ऑनलाइन मंचों को दोबारा नोटिस जारी करे या जुर्माना लगाए। 

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