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Online Gaming Regulation Bill 2025: ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा, ऑनलाइन मनी गेमंग पर पूरी तरह रोक

Online Gaming Bill 2025 लोकसभा में पास, ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा, लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन। जानें प्रावधान, सज़ा और गेमिंग इंडस्ट्री पर असर।

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Dhiraj Dhillon
ASHWINI VAISHANAV

Photograph: (Google)

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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।लोकसभा ने बुधवार को The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 पास होने से ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, जबकि ऑनलाइन मनी गेमिंग (Online Money Gaming) को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार बीते तीन सालों से गेमिंग इंडस्ट्री के साथ लगातार जुड़ी रही है। इस बिल का उद्देश्य समाज पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को रोकना और साथ ही भारत को गेम डेवलपमेंट हब बनाना है।

मंत्री ने समझाया बिल का मकसद

अश्विनी वैष्णव ने कहा- हमारा मकसद ऑनलाइन गेमिंग के अच्छे हिस्सों को बढ़ावा देना है। ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स जैसे सेक्टर समाज को मजबूत बनाते हैं। लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग परिवारों को तबाह कर रहा है, लोग कर्ज में डूब रहे हैं और कई ने आत्महत्या तक कर ली है। इसी कारण इस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने Indian Institute of Creative Technologies (IICT) की स्थापना की है, जिसमें गेमिंग एक प्रमुख वर्टिकल होगा, ताकि भारत को गेम मेकिंग हब के रूप में विकसित किया जा सके।

ऑनलाइन गेमिंग के तीन सेगमेंट

1. ई-स्पोर्ट्स (E-Sports):

  • रणनीतिक सोच और टीम बिल्डिंग को बढ़ावा देता है।
  • सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करता है।

2. ऑनलाइन सोशल गेम्स:

  • शतरंज, सुडोकू और सॉलिटेयर जैसे खेल।
  • ये शैक्षिक और मनोरंजक हैं।

3. ऑनलाइन मनी गेमिंग:

  • सबसे बड़ा खतरा समाज के लिए।
  • इसमें वित्तीय नुकसान, लत, धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि आतंकवाद को फंडिंग जैसी चिंताएं सामने आई हैं।

बिल के प्रावधान और सजा

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  • ऑनलाइन मनी गेम्स चलाना, ऑफर करना या सुविधा देना गैरकानूनी।
  • पहली बार अपराध: 3 साल तक जेल और/या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
  • विज्ञापन देने पर: 2 साल तक जेल और/या 50 लाख रुपये जुर्माना।
  • वित्तीय लेनदेन में शामिल होने पर: 3 साल तक जेल और/या 1 करोड़ रुपये जुर्माना।
  • बार-बार अपराध करने पर: 3–5 साल तक जेल और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना।
  • अपराध गंभीर (cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।
  • सरकार जांच और जब्ती के लिए अधिकारियों को बिना वारंट कार्रवाई की शक्ति देगी।

ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा

इस बिल के तहत ई-स्पोर्ट्स को पहली बार कानूनी मान्यता (Legal Recognition) दी जाएगी। युवा मामलों और खेल मंत्रालय ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष ढांचा तैयार करेगा। वहीं, ऑनलाइन सोशल गेम्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। Online Gaming Bill India | parliament

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