नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गोलाबारी को ‘राज्य आपदा’ घोषित कर दिया है। इस निर्णय के बाद अब युद्ध जैसे हालात में मारे गए नागरिकों और घायलों को राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राजस्व विभाग घायलों और मृतकों का आकलन कर रिपोर्ट जिला उपायुक्तों को सौंपेगा। अस्पतालों से घायलों का रिकॉर्ड एकत्र कर SDRF से राशि जारी की जाएगी। जिन क्षेत्रों में नुकसान का आकलन पूरा हो चुका है, वहां मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मृतकों और घायलों को मिलेगा आर्थिक मुआवजा
- मृतक के परिजनों को: ₹4 लाख की सहायता
60% से अधिक घायल को: ₹2.5 लाख
40% से 60% तक घायल को: ₹75 हजार
40% से कम घायल को: ₹16 हजार
संपत्ति नुकसान पर भी मुआवजा मिलेगा:
- पक्का मकान क्षतिग्रस्त: ₹1.20 लाख
- कच्चा मकान गिरा: ₹65 हजार
- गोशाला का नुकसान: ₹3 हजार
वार रूम प्रभारी मुश्ताक अहमद ने कहा
आपदा प्रबंधन विभाग के वार रूम प्रभारी मुश्ताक अहमद ने कहा, “अब युद्ध जैसे हालात भी आपदा में शामिल हैं। प्रभावितों को SDRF के माध्यम से राहत दी जाएगी।” अब तक जम्मू-कश्मीर में भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं को ही SDRF की सहायता में शामिल किया गया था। पहली बार युद्ध जैसे हालात में भी आपदा राहत दी जाएगी।