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सांकेतिक तस्वीर
नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क। बहुचर्चित इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। इस मिस्टिरीयस मर्डर केस में मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले की अदालत ने राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम समेत पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। राजा की मई महीने में सोहरा (चेरापूंजी) में हनीमून के दौरान रहस्यमय ढंग से हत्या कर दी गई थी। यह देश का ऐसा मामला था, जिसने हजारों वर्ष पुराने पति-पत्नी की पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया था। इस मामले में सोनम उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के एक ढाबे से बेहद नाटकीय ढंग से गिरफ्तार की गई थी।
राजा की पत्नी सोनम समेत ये पांच हैं आरोपी
इस सनसनीखेज मर्डर के आरोपियों में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा और तीन सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद शामिल हैं। सभी आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अदालत ने इन पांचों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या), 238(a) (सबूत मिटाने की कोशिश) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय किए हैं। जबकि सभी ने अदालत के सामने खुद को निर्दोष बताया है।
तीन और लोगों पर चार्जशीट की तैयारी
मेघालय पुलिस के अनुसार अब तीन और लोगों सिलॉम जेम्स, लोकेन्द्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ भी दूसरी चार्जशीट तैयार की जा रही है। इन पर सबूत मिटाने का आरोप है। यह मामला मेघालय के सबसे चर्चित हत्या की वारदातों में से एक है। पुलिस के अनुसार, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को हनीमून मनाने शिलांग पहुंचे थे। वहां से दोनों 26 मई को सोहरा (चेरापूंजी) घूमने गए। उसी दिन दोनों लापता हो गए। स्थानीय पुलिस ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय टीमों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलायाष लगभग दो सप्ताह बाद 2 जून को राजा का शव सोहरा के मशहूर वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला।
जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने तीन सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से बुलाया था। पुलिस का दावा है कि हत्या की वारदात सोनम की मौजूदगी में हुई थी। सभी पांचों आरोपी एक हफ्ते के अंदर गिरफ्तार कर लिए गए थे। सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से पकड़ा गया था, जहां उसने कथित तौर पर अपने पति की हत्या के बाद शरण ली थी।
मेघालय पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके ठिकाने का पता लगाया और गाजीपुर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने 5 सितंबर को अदालत में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी। मंगलवार को सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि ट्रायल शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अब इस मामले में ट्रायल जल्द ही शुरू होगा।
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