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Bengaluru stampede: RCB मार्केटिंग हेड Nikhil Sousley ने गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सॉसले ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध और मनमानी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह गिरफ्तारी मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के मौखिक निर्देशों पर हुई थी।

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Dhiraj Dhillon
Nikhil Sousley with RCB Team (in red cirle)

Photograph: (Google)

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बेंगलुरु, वाईबीएन डेस्क। रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCB) के मार्केटिंग प्रमुख निखिल सॉसले ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करते हुए अपनी गिरफ्तारी को अवैध और मनमाना करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सिद्दारमैया के मौखिक आदेशों के आधार पर की गई थी। सॉसले को शुक्रवार तड़के बेंगलुरु पुलिस ने एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए उस भगदड़ के मामले में गिरफ्तार किया, जिसमें आरसीबी की आईपीएल जीत का जश्न मनाते समय 11 लोगों की मौत हो गई थी और 75 घायल हुए थे।

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सॉसले ने हाईकोर्ट में क्या कहा

हाईकोर्ट में दायर याचिका में सॉसले ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) एक देर रात की कैबिनेट बैठक के बाद और कोर्ट की स्व-प्रेरित कार्रवाई (suo-motu) के चलते दर्ज की गई थी। उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि जिस पुलिस निरीक्षक ए.के. गिरिशा ने प्राथमिकी दर्ज की, उन्हें खुद बाद में निलंबित कर दिया गया। वकील ने कहा, “गिरफ्तारी जांच अधिकारी के विवेक पर होती है, यह किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर नहीं हो सकती।”

आरसीबी को फंसाने का आरोप

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निखिल सॉसले ने आरोप लगाया कि इस गिरफ्तारी का उद्देश्य आरसीबी और उसके स्टाफ पर जिम्मेदारी डालना है, जबकि घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना समुचित जांच के एक निजी व्यक्ति को इतनी जल्दी गिरफ्तार क्यों किया गया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रात के समय की गई उनकी गिरफ्तारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई पूर्वनियोजित थी और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आधारित थी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है।

“देश छोड़ने की कोशिश कर रहे थे सॉसले”

राज्य सरकार और पुलिस की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशिकिरण शेट्टी ने अदालत को बताया कि निखिल सॉसले को देश छोड़ने की कोशिश करते समय शुक्रवार तड़के गिरफ्तार किया गया। संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एसआर कृष्ण कुमार ने मामले की अगली सुनवाई 9 जून तक स्थगित कर दी और संकेत दिया कि राज्य सरकार और पुलिस की आपत्तियों का जवाब आने के बाद अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा।

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