कोलकाता, वाईबीएन नेटवर्क।
कोलकाता की अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से रेप और नृशंस हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को अपने फैसले में अदालत ने सजा का ऐलान किया। इससे पहले शनिवार को अदालत ने संजय रॉय को दोषी करार दिया था, लेकिन सजा का ऐलान सोमवार के लिए टाल दिया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान इस दौरान संजय रॉय ने जज से कहा कि वह निर्दोष है और कोलकाता पुलिस ने उससे जबरदस्ती कुबूलनामे पर हस्ताक्षर करवाए। जज ने संजय रॉय से कहा कि तुम दोषी हो.. तुम्हारे खिलाफ रेप और हत्या का आरोप आरोप साबित हो चुका है। जस्टिस अनिर्बन दास की अदालत में डॉक्टर रेप-मर्डर पर संजय रॉय को सजा से पहले बहस हुई। इसमें बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई की फांसी की मांग का विरोध किया। संजय रॉय के वकील बोले कि उसे फांसी के बजाय दूसरी सजा दी जाए।
छावनी में बदला कोर्ट परिसर
इससे पहले संजय रॉय को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सजा सुनाने के लिए सोमवार को अदालत लाया गया। रॉय को सुबह करीब 10 बजकर 15 मिनट पर जेल से बाहर लाया गया और उसे अदालत लाने के दौरान पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद रहीं। मामले की सुनवाई के लिए सियालदह अदालत में करीब 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद कई लोग अदालत परिसर में उमड़ पड़े और कुछ लोग दोषी को देखने के लिए रेलिंग पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आए।
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ममता बनर्जी ने क्या कहा
सजा सुनाए जाने से पहले सोमवार सुबह उत्तर बंगाल के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती, तब तक वह इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, 'मैंने पहले मृत्युदंड का अनुरोध किया था, लेकिन यह न्यायाधीश और मामले को किस तरह से पेश किया गया है, इस पर निर्भर करता है।'
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क्या है मामला?
पिछले साल नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला हुआ था। इस जघन्य अपराध के कारण देश भर में आक्रोश फैल गया था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था। संजय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय चिकित्सक का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है।
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