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नई दिल्ली, वाईबीएन डेस्क।केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जेपी निकिता नाम की एक महिला प्रोफेसर के आभूषण चोरी मामले के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बताया कि तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक मंदिर के बाहर हुई इस घटना के संबंध में मंदिर के सुरक्षाकर्मी बी. अजित कुमार को राज्य पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया गया और बाद में उसकी मौत हो गई थी। यह मामला तमिलनाडु की राजधानी में काफी गरमाया था।मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी।
प्रोफेसर निकिता की शिकायत पर दर्ज हुई रिपोर्ट
सीबीआई ने डिंडीगुल के मुथैया पिल्लई महिला कला महाविद्यालय की प्रोफेसर निकिता की शिकायत पर थिरुप्पुवनम थाने में शुरू में दर्ज किए गये मामले की जांच को अपने हाथ में लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत चोरी का मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच एजेंसी की विशेष अपराध इकाई द्वारा की जा रही है, जो अजित कुमार की हिरासत में हुई कथित मौत की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, निकिता 27 जून की सुबह अपनी मां शिवगामी के साथ कार से मदापुरम काली मंदिर गई थीं।
कार में रखे बैग से आभूषण गायब मिले
निकिता ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग की वर्दी पहने कुमार उनके पास आया और उनकी मां की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए कार को पार्किंग में लगाने की पेशकश की तथा उन्हें चाबी देने के लिए मजबूर किया। शिकायतकर्ता के मुताबिक, जब वे लौटकर आए तो उन्होंने पाया कि उनके बैग के साथ छेड़छाड़ की गई थी और उसे खोलकर देखने पर उसमें रखे सोने के आभूषण गायब थे। शिकायत में जिन आभूषणों के चोरी होने की बात कही गयी, उनमें एक चेन, दो सोने के कड़े और दो रत्नजड़ित अंगूठियां थीं।
सुरक्षाकर्मी के शरीर पर मिले 44 चोटों के निशान
स्थानीय पुलिस ने उसी दिन कुमार को गहनों की चोरी के मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था और अगली रात एक सरकारी अस्पताल में उसे ‘मृत’ घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, 29 जून को शाम पौने छह बजे से लगभग तीन घंटे तक चले पोस्टमार्टम में पता चला कि कुमार के पैरों, हाथों, पेट और छाती पर 44 बाहरी चोटें थीं, जिनमें से कम से कम 19 गहरी थीं और मांसपेशियों तक थीं।
मदुरै मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फोरेंसिक सर्जनों की रिपोर्ट में बताया गया कि मौत पोस्टमार्टम से लगभग 12-24 घंटे पहले हुई होगी लेकिन ‘हिस्टोपैथोलॉजिकल’ जांच के कारण मौत का सही कारण नहीं बताया गया। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, जिसने कथित हिरासत में हुई मौत के संबंध में पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। Tamil Nadu temple case | temple guard custodial death | Crime News India | crime news | Crime in India