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AjazKhan Photograph: (IANS)
नई दिल्ली, आईएएनएस।अभिनेता एजाज खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने ऑनलाइन अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट के प्रकाशन और प्रसार के मामले में बुधवार को अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करने
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के दो बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद एजाज खान जांच में शामिल नहीं हुए। कोर्ट का मानना है कि डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए उनसे पूछताछ आवश्यक है।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, एजाज खान पर शिकायतकर्ता और उनके परिवार को निशाना बनाकर आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट करने और धमकी देने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एजाज ने उन्हें और उनकी बेटी के खिलाफ अश्लील वीडियो अपलोड किए। पुलिस ने बताया कि एजाज को जांच में शामिल होने के लिए दो बार नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया।
जमानत याचिका खारिज
वहीं, एजाज खान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता का बेटा एक यूट्यूबर है, जिसने अपने वीडियो और सोशल मीडिया के जरिए एजाज को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज करते हुए जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया।
एजाज की गिरफ्तारी भी शामिल
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि डिजिटल एज में साक्ष्य जुटाने के लिए अभियुक्त की उपस्थिति जरूरी है और एजाज का जांच में सहयोग न करना उनके खिलाफ गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है, जिसमें एजाज की गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है।
ऑनलाइन धमकियों के बढ़ते मामलों
यह मामला सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट के दुरुपयोग और ऑनलाइन धमकियों के बढ़ते मामलों से जुड़ा है। इस फैसले के बाद एजाज खान की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वहीं, जांच एजेंसी इस मामले में अन्य सबूत जुटाने की दिशा में काम कर रही है।