गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
गाजियाबाद। एक अप्रैल से जिले की 132 बीयर की दुकानों पर ताला लटक जाएगा। नई शराब नीति के तहत अब बीयर और विदेशी शराब की एक ही दुकान में बिक्री होगी। यानी दोनों को समायोजित कर दिया गया है, जिसका एक ही व्यक्ति के पास लाइसेंस होगा। नई नीति के तहत एक व्यक्ति प्रदेश भर में सिर्फ दो दुकानों के लाइसेंस ही ले सकेगा।
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ई- लॉटरी से मिलेगा लाइसेंस
यूपी सरकार ने आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति में देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग की फुटकर दुकानों का लाइसेंस ई-लॉटरी के माध्यम से होगा। एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही ई-लाटरी प्रक्रिया में आवंटित की जा सकेंगी।
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कितनी नई दुकानें खुलेंगी?
ऐसी कंपोजिट दुकानें जो कम से कम 400 वर्ग फीट का क्षेत्रफल रखती हों और अन्य विभाग के शर्तों को पूरा करने की स्थिति में हों, उन्हें मॉडल शॉप में परिवर्तित किए जाने का भी विकल्प उपलब्ध होगा। मॉडल शॉप में परिवर्तित ऐसी कंपोजिट दुकानें परिसर में ग्राहकों को शराब परोस सकती हैं।
एक ही परिसर में मिलेगी शराब व बियर
अप्रैल से विदेशी मदिरा और बियर की एक ही परिसर में बिक्री होगी। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले में करीब 179 कंपोजिट विदेशी मदिरा व बियर की दुकान खोली जाएंगी।
गाजियाबाद में कितनी हैं शराब की दुकानें?
जिले में अभी तक 268 विदेशी शराब और बीयर की दुकानें है। इनमें 132 बीयर और 136 विदेशी शराब की दुकानें शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एक अप्रैल से अब समायोजित कर दोनों ही एक दुकान पर बिकती नजर आएंगी। ऐसे में ग्रामीण और शहरी इलाकों में 132 बीयर की दुकानों पर ताला लटक जाएगा।
शराब लाइसेंस की लॉटरी के लिए कब से होंगे आवेदन?
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस की आनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी से आरंभ होगी। इसमें एक व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले में सिर्फ दो दुकानों के लाइसेंस ही हासिल कर सकेगा।
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अभी तक एक व्यक्ति एक जिले में दो से अधिक भी लाइसेंस लेकर दुकान चला रहा था। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन या चार मार्च को लॉटरी के माध्यम से ही शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
अभी जिले में कुल देशी व विदेशी शराब, बीयर एवं भांग के लाइसेंस
विदेशी शराब - 136
बीयर शॉप - 132
देशी शराब - 214
मॉडल शॉप - 43
भांग की दुकान - 14
प्रीमियम शॉप - 03