गाजियाबाद, वाईबीएन संवाददाता
फर्जी कागजातों पर प्रथम पक्ष की आपत्ति के पश्चात डिप्टी रजिस्ट्रार ने संजय नगर रामलीला के पुनः चुनाव कराने के आदेश पर लगाई रोक, पार्षद पप्पू नागर बने रहेंगे अध्यक्ष।
श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी (रजि०) संजय नगर का मामला विगत कुछ माह से डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित चल रहा था जिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा अपने पूर्व आदेश में दोनों उभय पक्षों को वर्ष 2005 के पश्चात कालातीत घोषित कर दिया गया था और संजय नगर रामलीला कमेटी का आखिरी वैध रजिस्ट्रेशन वर्ष 2005 तक माना गया था।
फर्जी हस्ताक्षर कर दायर किया कागज़
लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रथम पक्ष के कुछ लोगों के फर्जी हस्ताक्षर कर झूठे एफिडेविट व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करके डिप्टी रजिस्ट्रार से चुनाव कराने के आदेश करा लिए गए थे। जिसके पश्चात प्रथम पक्ष द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार को इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई और कहा गया की हमारी आपत्ति पर त्वरित कार्यवाही की जाए।
प्रथम पक्ष की आपत्ति को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा तत्काल प्रभाव से चुनाव कराने के अपने आदेश को निरस्त करते हुए मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और फर्जी कागजातों के मामले की जाँच के आदेश भी दिए हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा चुनाव कराने के आदेश को निरस्त करने और यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के पश्चात यह स्पष्ट हो गया है की श्री आदर्श धार्मिक रामलीला कमेटी संजय नगर के अध्यक्ष पार्षद पप्पू नागर ही बने रहेंगे।
प्रथम पक्ष द्वारा बताया गया की झूठे प्रपत्रों एवं हस्ताक्षर और झूठे एफिडेविट लगाने के आरोप में आरोपियों पर वैधानिक पुलिस कार्रवाई भी कराई जाएगी।
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