गाजियाबाद वाईबीएन संवाददाता
हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन हेतु दिशा—निर्देश जारी
गाजियाबाद में 24 फरवरी से 12 मार्च तक आयोजित हो रही UP हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के सफल संचालन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) दगा जियाबाद द्वारा सभी 66 केंद्रों के ऑनलाइन मॉनिटरिंग कक्ष का किया गया
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अगर की नकल ?
परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता तथा अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने तथा कार्य से हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
विभागीय अधिकारी ने करी लापरवाही
यदि कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कर्तव्य के पालन या दायित्व के निर्वहन में उपेक्षा अथवा लापरवाही बरतने पर यदि परीक्षा से पूर्व प्रश्नपत्र का प्रकटन होता है तो अधिनियम की धारा 14 में कारावास एवम जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है अतः सौंपे गए कर्तव्यों की उपेक्षा कदापि न की जाए।
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निरीक्षण दल है चौकन्ना
बोर्ड परीक्षा के दौरान निरीक्षण दल के किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी इत्यादि को धमकी, उत्प्रेरण, प्रलोभन, बाधा या बल प्रयोग द्वारा प्रभावित किए जाने का प्रयास अधिनियम 2024 की धारा 13 ( 4) के अधीन कारावास एवं जुर्माने द्वारा दंडनीय होगा।
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निरीक्षण के दौरान बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थी के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से प्रश्नपत्रों का प्रतिरूपण करने या प्रकट करने या प्रकट करने का प्रयास करने या प्रकटन करने का षडयंत्र करने या प्राप्त करने या प्राप्त करने का प्रयास करने या कब्जे में रखने या रखने का प्रयास करने या किसी परीक्षार्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए प्रश्नपत्र हल करने, हल करने का प्रयास करने या हल करने में सहायता प्रदान करने या किसी भी तरीके से किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने पर अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत दण्डित करने की कार्रवाई की जायेगी।
फ्लाइंग स्क्वायड है तैनात
परीक्षा का संचालन निर्दिष्ट स्थल पर ही होगा। निरीक्षण के दौरान बोर्ड परीक्षा में किसी व्यक्ति के परीक्षा केन्द्र से भिन्न किसी अन्य स्थान का उपयोग करने या उपयोग करने का कारण बनने पर अधिनियम की धारा-13 (3) के तहत कार्रवाई की जायेगी।
शिक्षा विभाग है सतर्क
बोर्ड परीक्षा के संचालन से सम्बन्धित कार्य में न्यस्त व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी को प्रश्न-पत्र खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व प्रश्न-पत्र या उसके किसी भाग या प्रतिलिपि को खोलने, लीक करने, उपाप्त करने या उपाप्त करने का प्रयास करने, अपने पास रखने या हल करने या किसी व्यक्ति या परीक्षार्थी को कोई सूचना देने या सूचना देने का वादा करने, अनुचित साधर्ना का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके, किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी उसका कोई भाग जो उसे न्यस्त कार्य के आधार पर ज्ञात हुआ तो।
परीक्षार्थी को सदोष अभिलाभ पहुंचाने के लिए देने या देने का प्रयास कदापि न करें साथ ही परीक्षा केन्द्र पर किसी अनधिकृत व्यक्त्ति के विरुद्ध परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने या पवेश करने का प्रयास करने पर अधिनियम की धारा-13 (3) के तहत दण्डित किये जाने की कार्रवाई की जाएगी।
धारा 13
निरीक्षण के दौरान या केन्द्र में प्रवेश करने के पश्चात् परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने में किसी परीक्षार्थी को कोई सहायता या सहयोग प्रदान करने के लिए वहां रहने पर अधिनियम की धारा-13 (3) के तहत दण्डित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी।
CCTV कैमरों से होगी निगरानी
उपरोक्त निर्देशों/अधिनियम के अतिरिक्त समस्त निरीक्षकों (सचल दल 06) तथा केंद्र व्यवस्थापकों, वाह्य केंद्र व्यवस्थापकों तथा स्टेटिक मजिस्ट्रेट को प्रश्न पत्रों के रख-रखाव स्ट्रांग रूम की सुरक्षा, स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति तथा डबल लॉक अलमारी में रखे गए प्रश्न पत्रों के व्यवहरण संबंधी शासन/परिषद से प्राप्त दिशा निर्देशों तथा नियमों एवं मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराया गया है ।
कंट्रोल रूम
कंट्रोल रूम से समस्त 66 केंद्रों के स्ट्रॉन्ग रूम तथा परीक्षा कक्ष ऑनलाइन वेबकास्टिंग द्वारा 24x7 सतत रूप से देखे जा रहे हैं, प्रश्न पत्र सभी केंद्रों को सुरक्षित मानक प्रक्रियानुसार भेजे जा चुके हैं तथा स्ट्रॉन्ग रूम की प्रभावी निगरानी लगातार कंट्रोल रूम द्वारा की जा रही है।