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Kanpur News : इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंग्स्टर केस में नहीं आया गवाह, अब सुनवाई 26 नवंबर को

कानपुर की अदालत में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर मामले की सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। इरफान ने हाजिरी माफी की अर्जी दी थी।

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Vivek Srivastav
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इरफान सोलंकी का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)

कानपुर, वाईबीएन संवाददाता। अपर जिला जज-8 और एमपी/एमएलए अदालत में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के मामले की अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को होगी। इरफान सोलंकी की ओर से अदालत में हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया।

गवाह उपस्थित नहीं हो सका

पूर्व में जाजमऊ थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक दुबे ने सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवा सोलंकी और साथियों शौकत अली, इसराइल आटे वाला, मोहम्मद शरीफ, अज्जन उर्फ एजाज और मुर्सलीन खां उर्फ भोलू के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप लगाया गया था कि यह गिरोह संगठित रूप से लोक व्यवस्था भंग करने और भौतिक व आर्थिक लाभ के लिए अपराध करता है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही कराई जानी थी, लेकिन गवाह उपस्थित नहीं हो सका। इस कारण अदालत ने अगली तारीख तय कर दी।

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