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Renuka Swamy Murder Case : दर्शन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अभिनेता दर्शन की रेणुका स्वामी हत्याकांड में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, दर्शन और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की गई।

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YBN News
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RenukaSwamymurdercase Photograph: (IANS)

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चेन्नई, आईएएनएस। अभिनेतादर्शन की रेणुका स्वामी हत्याकांड में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें दर्शन और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट यह तय करेगा कि दर्शन की जमानत बरकरार रहेगी या रद्द होगी। 

रेणुका स्वामी हत्याकांड

जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 13 दिसंबर 2024 के आदेश पर नाराजगी जताई, जिसमें दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य को जमानत दी गई थी। 

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “हाईकोर्ट ने जमानत देते समय ऐसा आदेश दिया, जैसे वह सजा या बरी करने का फैसला हो। यह न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग है।” उन्होंने दर्शन के वकील कपिल सिबल से पूछा, “क्या आपको नहीं लगता कि हाईकोर्ट ने बरी करने जैसा आदेश दिया? क्या हाईकोर्ट अन्य मामलों में भी ऐसा करता है?”

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आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग

कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि धारा 302 (हत्या) के मामले में गिरफ्तारी के आधार तुरंत नहीं बताए गए। सुनवाई में कर्नाटक सरकार के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने बताया कि दर्शन ने जमानत पर रिहा होने के बाद एक गवाह के साथ सार्वजनिक मंच साझा किया, जो जांच को प्रभावित कर सकता है। 

क्या आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास है

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास है और इसे अगली सुनवाई में पेश करने को कहा।जब सरकार ने दिन-प्रतिदिन सुनवाई की बात कही, तो जस्टिस पारदीवाला ने सवाल किया, “जब अन्य कैदी सालों से जेल में हैं, तो इस मामले में जल्दी क्यों?” कोर्ट को बताया गया कि मुकदमा छह महीने में पूरा हो सकता है।

देशभर में यात्रा की अनुमति

दर्शन, उनकी सहयोगी पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों को 11 जून 2024 को चित्रदुर्गा के एक प्रशंसक रेणुका स्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दर्शन अपनी आगामी फिल्म 'डेविल' की शूटिंग में व्यस्तहैं और अभी थाईलैंड में हैं। 28 फरवरी को कर्नाटक हाई कोर्ट ने उन्हें देशभर में यात्रा की अनुमति दी थी, जबकि पहले यह आदेश बेंगलुरु तक सीमित था.

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