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BJP नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड : अदालत ने 16 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

भाजपा के नेता पशुपति नाथ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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Deepak Yadav
PASHUPATINATH MURDER CASE

BJP नेता पशुपतिनाथ हत्याकांड में 16 दोषियों को उम्रकैद Photograph: (Social Media)

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता पशुपतिनाथ सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने 16 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके पहले आरोपितों को अदालत ने गुरुवार को दोषी करार दिया था। अदालत ने आरोपितों को हत्या, बलवा, जानलेवा हमला और साजिश की धाराओं में दोषी माना । आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद मारे गए भाजपा नेता के परिजनों ने खुशी जताई और न्यायालय के प्रति आभार जताया। भाजपा नेता के पुत्र राजकुमार सिंह ने अदालत से हत्यारों को फांसी देने की मांग की।

पशुपतिनाथ के बेटे को ​पीटा 

अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता, विनय कुमार सिंह, बिंदु सिंह ने केस में पैरवी की। 12 अक्टूबर 2022 को सिगरा स्थित जय प्रकाश नगर कॉलोनी के देसी शराब के ठेके पर इलाकाई शातिर बदमाश मंटू सरोज व राहुल सरोज अपने दो साथियों के साथ शराब पीने के बाद रास्ते में हंगामा कर रहे थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे भाजपा नेता पशुपतिनाथ सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह ने यह देखा तो उन्होंने बदमाशों को डांटा-फटकारा। चारों कुछ देर राजकुमार सिंह से तीखी बहस करने के बाद वहां से चले गए। राजकुमार सिंह भी अपने घर के लिए लौट ही रहे थे कि अचानक मंटू सरोज, राहुल सरोज अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचा और उन्हें घेर कर लोहे की रॉड से पीटने लगा। 

बेटे को बचाने पहुंचे पिता पर भी हमला

राजकुमार की चीख-पुकार सुन कर पिता पशुपति नाथ सिंह बेटे को बचाने के लिए दौड़ कर वहां पहुंचे तो हमलावरों ने उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पशुपतिनाथ सिंह को अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। तब तक मोहल्ले के लोग भी वहां जुट गए। यह देख बदमाश वहां से लोगों को धमकाते हुए भाग निकले। परिजन गंभीर रूप से घायल पशुपतिनाथ सिंह और राजकुमार सिंह को लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए। जहां चिकित्सकों ने भाजपा नेता को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पशुपतिनाथ सिंह के पुत्र रुद्रेश कुमार सिंह की तहरीर पर 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में दो दरोगा सहित 9 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था। 

हमलावरों को आजीवन कारावास

भाजपा नेता की हत्या की जानकारी पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शोक संवेदना जताने के लिए आवास पर पहुंचे थे। परिजनों से मिलकर उपमुख्यमंत्री ने पूरे घटना की जानकारी ली थी और अफसरों को बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही का निर्देश दिया था। परिजनों की प्रभावी पैरवी और घायल राजकुमार सिंह के बयान के आधार पर न्यायालय ने मंटू सरोज, राहुल सरोज, मनीष पांडेय, गणेश सरोज, अभिषेक सरोज, दिनेश पाल, अनूप सरोज, सूरज यादव, रमेश पाल, अनुज उर्फ बाबू सरोज, श्याम बाबू राजभर, विशाल राजभर, संदीप कुमार गुप्ता, सुरेश सरोज, आर्या उर्फ आकाश सरोज और विकास भारद्वाज को दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मृत भाजपा नेता के पुत्र रूद्रेश सिंह के अनुसार विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ अप्रैल 2023 में ही आरोप तय कर दिया था।

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