लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर वाड्रा के विवादित बयान को लेकर हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लखनऊ की सीजेएम अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख निर्धारित की है।
23 अप्रैल को दिया था विवादित बयान
रॉबर्ट वाड्रा ने 23 अप्रैल को समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि था कि आतंकवादियों ने हिन्दुओं को उनकी पहचान के आधार पर निशाना बनाया। उन्हें लगता था कि भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। जिससे वह खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। वाड्रा ने यह भी कहा कि था कि यह आतंकी हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेन्द्र मोदी के लिए एक संदेश है, क्योंकि सरकार हिंदुत्व की बात करती है।
हाईकोर्ट के वकीलों के जरिए दाखिल हुआ वाद
हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस संगठन के राष्ट्रीय संयोजक कुलदीप तिवारी ने रॉबर्ट वाड्रा के बयान को भड़काऊ करार दिया। संगठन ने पहले लखनऊ के हजरतगंज थाने में वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर उन्होंने सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुलदीप तिवारी ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता शेखर निगम और प्रियंका राव के जरिए कोर्ट में वाद दाखिल किया है। कोर्ट ने यह मामाल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(4) के तहत स्वीकार कर लिया।
धारा 173(4) के तहत स्वीकार हुआ मामला
इससे पहले हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के बाद दो मई को कोर्ट ने आदेश दिया था कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। इसी आदेश के आधार पर अब यह मुकदमा सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया गया है।
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