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दुकानों में लगी भीषण आग।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। राजधानी गुडंबा क्षेत्र के 23 नंबर चौराहे पर देर रात दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पास-पड़ोस के लोग भयभीत हो गए और स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचित किया।जानकारी के अनुसार, गुडंबा थाने से मात्र 100 मीटर दूर फल विक्रेता आमीन और अशफाक की दुकानों में आग लगी। आग इतनी भयंकर थी कि दोनों दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। दुकान मालिकों और स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत की गुहार लगाई।
दमकल की टीम ने करीब एक घंटे में पाया काबू
मौके पर गुडंबा थाना पुलिस की टीम भी तैनात की गई, जिसने दमकल कर्मचारियों को मार्गदर्शन किया और आग पर काबू पाने में मदद की। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और आसपास के क्षेत्रों में फैलने से रोक दिया।अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट-सर्किट या किसी अन्य तकनीकी वजह से लगी हो सकती है। आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन दुकानों का पूरा सामान जलकर राख हो गया है।स्थानीय लोगों ने आग लगने की घटना के समय क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और समय पर आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की सराहना की।
लखनऊ के गुडंबा क्षेत्र के 23 नंबर चौराहे पर दुकानों में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप pic.twitter.com/ACPt9nl7gF
— shishir patel (@shishir16958231) November 19, 2025
कमिश्नरेट ने शहर में 24 नवंबर से धारा 163 लागू की Lucknow News:कमिश्नरेट पुलिस ने 24 नवंबर 2025 से शहर में धारा 163 लागू कर दी है, जो 15 जनवरी 2026 तक कुल 53 दिन तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी।जेसीपी एलओ बबलू कुमार ने बताया कि यह सुरक्षा प्रबंध गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे पर्वों के मद्देनजर लागू किया गया है।इस अवधि में बिना अनुमति निर्धारित धरना स्थल छोड़कर अन्य स्थानों पर प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी। साथ ही, सरकारी कार्यालयों और विधान भवन के आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस ने आम जनता और आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और निर्धारित मार्गदर्शन के तहत ही कार्यक्रम आयोजित करें। |
लखनऊ में नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी इमरान गिरफ्तारLucknow News:राजधानी के पारा कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिक लड़की को प्रेम के जाल में फंसाकर लगभग एक वर्ष तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया। जानकारी के अनुसार, पीड़िता नाबालिक गर्भवती हो गई, जिसे आरोपी इमरान ने जबरन गर्भपात करवाया।घटना की जानकारी पीड़िता ने अपनी मां को दी। इसके बाद जब पीड़िता की मां आरोपी के घर शिकायत करने पहुंची, तो आरोपी और उसके परिजनों ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर घर से भगा दिया। भयभीत परिवार को अपने रिश्तेदारों के घर शरण लेनी पड़ी। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भेजा जेलपीड़िता की मां ने पारा कोतवाली में पूर्ण विवरण के साथ प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई। पारा कोतवाली के पुलिस निरीक्षक सुरेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की और आरोपी इमरान को सोमवार देर रात गिरफ्तार कर लिया।गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया, जहां उसे सलाखों के पीछे रखा गया। पुलिस ने कहा कि मामले की पूरी जांच जारी है और अन्य जुड़े लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। |
पूर्व प्रेमी पर झूठा दुष्कर्म केस भारी पड़ा, कोर्ट ने सुनाई 3.5 साल की सजाLucknow News:राजधानी के मोहनलालगंज में दर्ज झूठे दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपिता को 3.5 साल की कैद और 30,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस मामले में एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग को भी साबित माना और कहा कि ऐसे झूठे मुकदमे तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रेमी से नाराज होकर प्रेमिका ने दर्ज कराया था फर्जी मुकदमान्यायालय ने यह भी कहा कि यदि झूठा मुकदमा दर्ज करने पर राहत राशि दी गई हो, तो उसे तुरंत वापस लिया जाए। मामले की प्रति डीएम और पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है, ताकि भविष्य में ऐसे दुरुपयोग पर निगरानी बढ़ाई जा सके।जानकारी के अनुसार, वादिनी ने प्रेमी की शादी से नाराज होकर फर्जी दुष्कर्म मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जरूरी है। |
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