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दो अपार्टमेंट में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर ठेकेदार पर 10 लाख का जुर्माना Photograph: (google)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।कुर्सी रोड स्थित सरगम अपार्टमेंट व जनेश्वर इन्क्लेव में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर कार्यदायी संस्था पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अपार्टमेंट में रहने वाले आवंटियों को हुई असुविधा के दृष्टिगत ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार को जुर्माने का आदेश जारी किया है।
ठेकेदार की लापरवाही से आपूर्ति नहीं हुई सुचारू
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि कुर्सी रोड स्थित जनेश्वर इन्क्लेव व सरगम अपार्टमेंट का निर्माण प्राधिकरण ने कराया है। इन दोनों अपार्टमेंट में रख-रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। जिसके लिए कार्यदायी संस्था मेसर्स सर्वजीत सिंह को टेंडर के माध्यम से रखरखाव का काम सौंपा गया है। सोमवार को उपकेन्द्र में फाल्ट के चलते विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। ऐसे में ठेकेदार को डीजी सेट का संचालन करके दोनों अपार्टमेंट में पावर बैकअप की व्यवस्था करानी चाहिए थी। लेकिन जनरेटर में डीजल न भरवाने के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की जा सकी। इस कारण अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को लिफ्ट के संचालन एवं जलापूर्ति समेत अन्य व्यवस्थाओं में असुविधा का सामना करना पड़ा। जिसके लिए कार्यदायी संस्था मेसर्स सर्वजीत सिंह जिम्मेदार है।
मुख्य अभियंता को निरीक्षण का आदेश
उपाध्यक्ष ने बताया कि मेसर्स सर्वजीत सिंह पर जनेश्वर इन्क्लेव व सरगम अपार्टमेंट में रख-रखाव की व्यवस्था में हुयी इस घोर लापरवाही के दृष्टिगत 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी के साथ मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा को निर्देशित किया गया है कि वह खुद अपार्टमेंट्स का निरीक्षण करके समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराएं। जिससे आवंटियों को भविष्य में इस तरह की परेशानी न उठानी पड़े।
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