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UP News : दोबारा काटने पर कुत्ते को होगी उम्रकैद, गोद लेने पर ही रिहाई संभव, आदेश जारी

दोबारा काटने पर कुत्ते को उम्रकैद की सजा मिलेगी। उसे जीवनभर एबीसी सेंटर में बने शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा। नगर विकास विभाग की ओर से सभी नगर निकायों को यह आदेश जारी किया है।

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Deepak Yadav
dogs bite life imprisonment

दोबारा काटने पर कुत्ते को होगी उम्रकैद Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।प्रदेश सरकार ने कुत्ते काटने के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने आदेश जारी कर हमलावर और हिंसक हो चुके कुत्तों के लिए अनूठी सजा तय की है। पहली बार इंसान को काटने वाले कुत्ते को 10 दिन के लिए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा। इसके बाद उसके ऊपर एक माइक्रोचिप लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा। दोबारा काटने पर कुत्ते को उम्रकैद की सजा मिलेगी। उसे जीवनभर एबीसी सेंटर में बने शेल्टर हाउस में ही रखा जाएगा। नगर विकास विभाग की ओर से सभी नगर निकायों को यह आदेश जारी किया है।

पहली बार काटा तो 10 दिन कैद

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की ओर से आदेश के मुताबिक, पहली बार किसी व्यक्ति को काटने पर कुत्ते को 10 दिन तक एबीसी सेंटर में रखा जाएगा। वही कुत्ता दूसरी बार किसी को काटता है तो तीन सदस्य टीम इस मामले की जांच करेगी। जांच टीम में पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि और एसपीसीए के सदस्य शामिल होंगे। 

पीड़ित को देना होगा इलाज का प्रमाण पत्र

टीम को जांच में हमले के लिए कुत्ते को प्रेरित करने के प्रमाण नहीं मिलने पर उसे फिर से एबीसी सेंटर में आजीवन रखा जाएगा। आजीवन कैद की सजा पाने वाले कुत्ते को रिहा तभी किया जाएगा जब उसे कोई व्यक्ति अधिकृत तौर पर गोद लेगा। हालांकि, जारी आदेश में कुछ शर्ते भी रखी गई हैं। इसके लिए पीड़ित व्यक्ति को सरकारी अस्पताल में इलाज का प्रमाण पत्र देना होगा।

प्रयागराज में आदेश पर अमल शुरू

प्रयागराज नगर निगम के पशुधन अधिकारी डॉ विजय अमृतराज ने बताया कि प्रमुख सचिव का आदेश मिलते ही इस पर अमल शुरू कर दिया गया है। तीन सदस्य कमेटी के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जल्द ही पूरे नगर निगम क्षेत्र में हमलावर और हिंसक कुत्तों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

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