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पूर्व ब्लॉक प्रमुख की संपत्ति कुर्क करतीं पुलिस।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता । यूपी के कन्नौज जिले में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख सपा नेता एवं अखिलेश के करीबी रहे नवाब सिंह यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है । डीएम के आदेश पर नवाब सिंह यादव की स्वर्गीय मां और पत्नी के नाम एक और जमीन पर कुर्की की कार्रवाई की गई है । इसके पहले नवाब सिंह के होटल और उनके भाई नीलू यादव के स्कूल पर भी कुर्की कार्यवाही की जा चुकी है।
नवाब सिंह पर एक किशोरी ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था
आपको बताते चलें कि 11 अगस्त 2024 को नवाब सिंह पर एक किशोरी ने दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया था जिस पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था वही साक्ष्यों को प्रभावित करने को लेकर उनके भाई नीलू यादव को भी जेल भेज दिया था । वही किशोरी की बुआ को भी पुलिस ने शह आरोपी बनाकर उनको भी जेल भेज दिया था । वहीं पुलिस ने इन तीनों पर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की थी। जिसमें किशोरी की बुआ की जमानत होने के बाद वह जेल से रिहा हो गई ।
जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन के निर्देश पर की गई कार्रवाई
वहीं नवाब सिंह यादव बांदा की जेल में और नीलू यादव कौशांबी की जेल में अभी भी बंद है। इस बीच कन्नौज डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के आदेश पर कन्नौज बांगर में स्थित उनकी एक बेस कीमती जमीन सोमवार को कुर्की की कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि इसके पहले भी नवाब सिंह यादव के होटल और नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव के एक स्कूल पर भी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। कन्नौज जिले में गैंगस्टर अधिनियम के तहत कन्नौज पुलिस और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उनके भाई नीलू यादव और परिजनों के नाम दर्ज लगभग 91 लाख रुपये मूल्य की सम्पत्ति को कुर्क किया। कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष मोहन अग्निहोत्री के निर्देश पर की गई।
ढोल-नगाड़ों के साथ कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई
सदर कोतवाली क्षेत्र के बांगर स्थित संपत्ति पर ढोल-नगाड़ों के साथ कुर्की की प्रक्रिया पूरी की गई। सदर कोतवाल जितेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने मौके पर जाकर कुर्की की कार्रवाई की और सम्पत्ति को जब्त कर तहसीलदार को सुपुर्द किया। कुर्क की गई संपत्ति नवाब सिंह यादव की मां मूला देवी और पत्नी सुशीला देवी के नाम पर दर्ज थी। एसडीएम सदर नवनीता राय ने बताया कि यह सम्पत्ति अपराध से अर्जित की गई थी, इसलिए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इसे जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यवाही शासन की अपराध मुक्त प्रदेश की नीति के तहत की गई है।
डीएम ने कुल 2.38 करोड़की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश
डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने नवाब सिंह, नीलू यादव सहित चार लोगों की कुल करीब 2.38 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं, जिसमें से प्रथम चरण में 91 लाख की सम्पत्ति की कुर्की की गई।
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