Advertisment

Hate Speech Case : ओपी राजभर निचली आदलत के फैसले से सहमत नहीं, अब्बास अंसारी की सजा को हाई कोर्ट में देंगे चुनौती

सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी अब्बास अंसारी केस में आए  निचली आदलत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक हैं। अदालत के फैसले से पार्टी सहमत नहीं है।

author-image
Deepak Yadav
एडिट
hate speech case

सुभासपा अब्बास अंसारी की सजा को हाई कोर्ट में देगी चुनौती Photograph: (YBN)

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। हेट स्पीच मामले में दोषी पाए गए अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो गई है। अदालत ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को दो साल की सजा सुनाई है। जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। मऊ के सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अब अब्बास अंसारी को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा के चीफ और यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (Om Prakash Rajbhar) का बड़ा बयान सामने आया है।

Advertisment

ओपी राजभर ने क्या कहा

सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि पार्टी अब्बास अंसारी केस में आए  निचली आदलत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी उनकी पार्टी के विधायक हैं। अदालत के फैसले से पार्टी सहमत नहीं है। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। पार्टी उनके लिए बिल्कुल लड़ेगी।

चुनाव प्रचार में अब्बास ने दिया था विवादित बयान

Advertisment

तीन मार्च 2022 को यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने अधिकारियों से हिसाब किताब को लेकर धमकी दी थी। इसको लेकर अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था।

शीर्ष अदालत के स्पष्ट दिशा-निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश में स्पष्ट है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया है।

Advertisment

यह भी पढ़ें- UP News : अपाहिज शरीर और उजड़े परिवार, ऊर्जा विभाग के अन्याय से संविदा कार्मिकों का छलका दर्द

यह भी पढ़ें- लखनऊ में मकान बनवाने वाले इस गिरोह से रहें सावधान, ऐसे किया जा रहा लोगों को ब्लैक मेल

यह भी पढ़ें : Electricity Privatisation : यूपीपीसीएल और ग्रांट थार्नटन की मिलीभगत का खुलासा, UPRVUP ने रोका गया टेंडर किया सार्वजनिक

Advertisment
Advertisment