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LDA : डालीबाग में EWS भवनों का पंजीकरण जल्द, 338 डिफाल्टर का आवंटन होगा निरस्त

हजरतगंज के डालीबाग मोहल्ले में लगभग 5.50 करोड़ रूपये की लागत से 2,314 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। ये भवन लगभग 24.72 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे।

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Deepak Yadav
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डालीबाग में बन रहे EWS भवनों का पंजीकरण जल्द खुलेगा Photograph: (YBN)

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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) डालीबाग में निर्मित किये जा रहे 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण जल्द खोलेगा। इसके लिए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए योजना का रेरा रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिये हैं। वहीं, एलडीए के अपार्टमेंट्स के बकायेदार आवंटियों की सूची तैयार करायी गयी है। इसमें डिफाल्टर पाये गये 338 आवंटियों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। 

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योजना का रेरा में कराया जाएगा पंजीकरण 

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि हजरतगंज के डालीबाग मोहल्ले में लगभग 5.50 करोड़ रूपये की लागत से 2,314 वर्गमीटर क्षेत्रफल में 72 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। ये भवन लगभग 24.72 वर्गमीटर क्षेत्रफल के होंगे। उन्होंने बताया कि इन ईडब्ल्यूएस भवनों का पंजीकरण अगस्त माह में खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसके लिए परियोजना का काम देख रहे अभियंताओं को निर्माण एवं विकास के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये गये हैं। भवनों का पंजीकरण खोलने से पहले प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीकरण कराया जाना है, जिसके लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। रेरा रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूरी होते ही भवनों का पंजीकरण खोल दिया जाएगा।

फ्लैटों के बकायेदारों का आवंटन होगा निरस्त 

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प्राधिकरण अपने अपार्टमेंट्स के बकायेदार आवंटियों का आवंटन निरस्त करेगा। इसके लिए डिफाल्टर आवंटियों की सूची तैयार करायी गयी है। एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित अपार्टमेंट्स के ऐसे 338 आवंटी हैं, जिन्होंने फ्लैट का पूरा पैसा जमा नहीं किया है। इनमें से कुछ आवंटियोें ने महज 40 प्रतिशत रकम ही जमा की है और शेष धनराशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश आवंटियों को प्राधिकरण की तरफ से बकाये की नोटिस भी भेजी जा चुकी है। अब इन बकायेदार आवंटियों को अंतिम नोटिस जारी करते हुए फ्लैटों का आवंटन निरस्त किया जाएगा। जिसके बाद फ्लैटों को नियमानुसार ‘पहले आओ-पहले पाओ’ योजना एवं ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किया जाएगा।

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