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लखनऊ नगर निगम
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। लखनऊ नगर निगम ने 1 जुलाई 2025 से गृहकर में दी जा रही छूट की सुविधा को समाप्त कर दिया है। अब यह छूट केवल उन्हीं भवन स्वामियों को मिलेगी जो गृहकर के साथ-साथ यूजर चार्ज का भी पूरा भुगतान करेंगे। नगर निगम की यह नई व्यवस्था उन लोगों को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है जो समय पर गृहकर जमा नहीं कर पाए हैं लेकिन छूट का लाभ लेना चाहते हैं।
30 जून थी डेडलाइन
नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गृहकर में दी जा रही छूट केवल तीन महीनों के लिए थी, जिसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। अब आगे से छूट पाने के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि भवन स्वामी यूजर चार्ज भी साथ में जमा करें। यह यूजर चार्ज पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए नागरिकों को नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in पर जाकर भुगतान करना होगा।
इन्हें नहीं दी जाएगी छूट
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि यूजर चार्ज जमा करने वालों को पहले की तरह गृहकर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी। लेकिन जिन लोगों ने यूजर चार्ज नहीं भरा है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। पहले तीन महीने की छूट योजना के दौरान हजारों लोगों ने इसका लाभ उठाकर समय पर गृहकर जमा किया, जिससे नगर निगम को काफी राजस्व प्राप्त हुआ। नगर निगम ने यह निर्णय राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिकों को जिम्मेदारी से कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया है। वहीं जिन लोगों ने अब तक गृहकर नहीं भरा है, उन्हें यह अंतिम मौका दिया जा रहा है कि वे यूजर चार्ज के साथ भुगतान करें और छूट का लाभ उठाएं।
लापरवाही बरतने पर दंडात्मक कार्रवाई
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर गृहकर और यूजर चार्ज का भुगतान करें ताकि शहर की सफाई, सड़कों की मरम्मत और अन्य जनसेवाओं में किसी प्रकार की रुकावट न आए। इसके साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि कर भुगतान में लगातार लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
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