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चला सघन चेकिंग अभियान ।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यातायात माह 2025 के अंतर्गत लखनऊ यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश पर शहरभर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कुल 1675 चालान किए गए।
71 चालकों को दोषपूर्ण नंबर प्लेट के लिए किया चालान
पुलिस के अनुसार, 615 दोपहिया चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाने, 194 को नो-पार्किंग नियम तोड़ने, और 71 चालकों को दोषपूर्ण नंबर प्लेट के लिए चालान किया गया। इसके अलावा 16 वाहन बिना बीमा, 45 वाहन रॉन्ग साइड, और 147 चालकों ने दोपहिया पर तीन सवारी बैठाकर नियमों की धज्जियां उड़ाईं। साथ ही 45 वाहनों को सीज भी किया गया।
सीट बेल्ट का प्रयोग करें
यातायात पुलिस ने बताया कि लगातार जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कुछ लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे सड़क सुरक्षा प्रभावित होती है। ऐसे चालकों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।अंत में पुलिस ने जनता से अपील की है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में सहयोग करें, सभी चालक हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।
चौक क्षेत्र में कार में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू
राजधानी के चौक थाना क्षेत्र के नक्खास चौकी अंतर्गत गिरधारा फील्ड गेट पर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार धू-धू कर जल उठी।स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि वे नियंत्रण नहीं पा सके। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पायासूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।इसी बीच चौक थाना पुलिस और नक्खास चौकी इंचार्ज भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।फिलहाल पुलिस आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच में जुटी है। प्रारंभिक अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट या वाहन में तकनीकी खराबी के चलते लगी हो सकती है। |
विभूतिखंड थानाध्यक्ष पर कोर्ट की सख्ती, गवाह न पेश करने पर लगाया जुर्मानाLucknow Crime:धोखाधड़ी से चोरी का सामान बेचने के एक मामले में गवाह को पेश न करने पर अदालत ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाया है। एडीजे रवींद्र प्रसाद गुप्ता की अदालत ने विभूतिखंड थानाध्यक्ष पर 2,000 रुपये का हर्जाना और पैरोकार पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।अदालत ने थानाध्यक्ष को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ आपराधिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर कोपत्रावली के अनुसार, विभूतिखंड थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी कर चोरी का सामान बेचने के मामले में आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वह वर्तमान में जेल में बंद है और मुकदमे की गवाही चल रही है।हालांकि, पिछले तीन तारीखों से अभियोजन की ओर से कोई गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने गवाह दरोगा आलोक कुमार यादव को बार-बार बुलाने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर 8 अक्टूबर को जमानती वारंट जारी किया था। इसके बावजूद वारंट की तामील न होने पर अदालत ने यह कार्रवाई की।मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को तय की गई है। |
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