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EOW की बड़ी कार्रवाई: सचिवालय कर्मी को 6 साल की सजा, 23.40 लाख की धोखाधड़ी साबित

EOW लखनऊ की प्रभावी जांच और पैरवी के बाद सचिवालय के तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव को 23.40 लाख रुपये की धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने 6 वर्ष का कठोर कारावास और ₹55,000 जुर्माने की सजा सुनाई।

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Shishir Patel
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सचिवालय कर्मी को 6 साल की सजा

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) लखनऊ की प्रभावी जांच और सशक्त पैरवी के चलते एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ी सफलता मिली है। न्यायालय भ्र०नि० कोर्ट संख्या-6 ने राकेश कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक समीक्षा अधिकारी, सचिवालय प्रशासन अनुभाग-3, को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाते हुए 6 वर्ष का कठोर कारावास और 55,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 3-3 माह की अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था भी की गई है।

धरोहर राशि” के नाम पर भारी रकम वसूली

प्रकरण वर्ष 2019 का है, जिसमें शिकायतकर्ता अमित कुमार पांडेय ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने सचिवालय में अपने पद का अनुचित प्रभाव दिखाते हुए बड़े सरकारी कार्य दिलाने का लालच दिया और “धरोहर राशि” के नाम पर भारी रकम वसूली। जांच में यह प्रमाणित हुआ कि राकेश कुमार श्रीवास्तव ने शिकायतकर्ता से विभिन्न किस्तों में कुल 23,40,000 लिए और बार-बार मांगने के बावजूद धन वापस नहीं किया।

शिकायतकर्ता के बयान ने आरोपी की धोखाधड़ी को पूरी तरह उजागर किया

EOW द्वारा की गई गहन विवेचना में बैंक विवरण, दस्तावेज़, लेन-देन के सबूत और शिकायतकर्ता के बयान ने आरोपी की धोखाधड़ी को पूरी तरह उजागर किया। विवेचना निरीक्षक नरेंद्र सिंह द्वारा संपादित की गई। ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।यह फैसला आर्थिक अपराधों, लोकसेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के खिलाफ EOW की सख्त कार्यवाही और जीरो टॉलरेंस नीति का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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