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कोर्ट का फैसला।
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। भारत विरोधी साजिश और आतंकी गतिविधियों से जुड़े एक अहम मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने अंसार गजवातुल हिंद संगठन से जुड़े अभियुक्त मोहम्मद मोईद को दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी की अदालत ने आयुध अधिनियम के तहत उसे 21 माह 13 दिन की कैद की सजा सुनाई है।आरोपी मोईद ने 18 अगस्त को अदालत में स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करने की अर्जी दी थी। उसने बताया था कि उसने एक अवैध पिस्टल और चार जिंदा कारतूस अपने साथी मोहम्मद मुस्तकीम को दिए थे, जिसने आगे जाकर यह हथियार मिनहाज को सौंपा। यही पिस्टल एटीएस ने 11 जुलाई 2021 को आतंकियों की गिरफ्तारी के दौरान बरामद की थी। अदालत ने आरोपी को उसकी जेल में बिताई अवधि को ही सजा मानते हुए दंडित किया।
एनआईए ने 29 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की
एनआईए के अभियोजक एम.के. सिंह ने अदालत को बताया कि यह मुकदमा शुरू में गोमतीनगर थाने में एटीएस निरीक्षक सुशील कुमार सिंह की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था, जिसे बाद में जांच के लिए एनआईए को ट्रांसफर किया गया। एनआईए ने 29 जुलाई 2021 को एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की।जांच में सामने आया कि पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर से सक्रिय अलकायदा के आतंकी उमर हेलमंडी ने भारत में आतंकी नेटवर्क मजबूत करने और नए सदस्यों की भर्ती करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर में बैठे एक आतंकी ने लखनऊ निवासी मिनहाज से ऑनलाइन संपर्क कर साजिश रची।
अब मोहम्मद मोईद को दोषी ठहराया गया
मिनहाज ने अपने साथियों मुशीरुद्दीन, शकील, मुस्तकीम और मोईद के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में धमाके की योजना बनाई। एटीएस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले मिनहाज और मुशीरुद्दीन को गिरफ्तार किया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक सामग्री बरामद की। पूछताछ में मिनहाज ने बताया कि उसने मुस्तकीम को गोला-बारूद एकत्र करने का निर्देश दिया था, जिसके लिए मोईद ने उसे पिस्टल उपलब्ध कराई थी।एनआईए ने सभी आरोपियों से पूछताछ कर ठोस साक्ष्य जुटाए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जिसके आधार पर अब मोहम्मद मोईद को दोषी ठहराया गया है।
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