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नियामक आयोग ने NPCL पर कसा शिकंजा Photograph: (Google)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन और यूपीएसएलडीसी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता पर सोमवार को विद्युत नियामक आयोग के जारी आदेश से प्रदेश की पहली निजी बिजली कंपनी एनपीसीएल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आदेश के तहत नोएडा पावर कंपनी को बिजली कटौती की सूचना रोजाना सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, यूपीएसएलडीसी की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने पर स्वतंत्र प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त किया जाएगा। यूपीएसएलडीसी में काम कर रहे सर्टिफिकेट प्राप्त अभियंताओं को अब इंसेंटिव मिलेगा।
एनपीसीएल बिजली कटौती की सूचना करेगी सार्वजनिक
विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग ये सभी मुद्दे उठाए थे। इन मामलों पर जारी आदेश के बाद परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग के चैयरमैन अरविंद कुमार और सदस्य संजय कुमार सिंह से मुलाकात कर आभार जताया। वर्मा के मुताबिक, उन्होंने नोएडा पावर कंपनी की ओर से बिजली कटौती, रोस्टिंग की जानकारी यूपीएसएलडीसी की साइट पर नहीं जारी करने, कंस्यूमर राइट रूल 2020 के तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली आपूर्ति नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए एनपीसीएल को ये सूची जानकारी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया। इसकी अवहेलना करने पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
लेटरल एंट्री से हुई भर्ती की जांच के निर्देश
वर्मा ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन, उत्पादन निगम और यूपीएसएलडीसी के एक ही प्रबंध निदेशक होने से यूपीएसएलडीसी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे थे। इसलिए विद्युत नियामक आयोग ने इसके लिए स्वतंत्र प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन और यूपीपीसीएल में मुख्य अभियंता स्तर की भर्ती लेटरल एंट्री और साक्षात्कार से हुई। जिसमें तत्कालीन निदेशक वित्त निधि कुमार नारंग की भूमिका जांच के घेरे में है। आयोग ने पावर कारपोरेशन को इस भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के जांच के निर्देश दिए।
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