लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। पाकिस्तान पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर(Operation Sindoor) की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस बीच, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहोरों में कन्या को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा। इसके अलावा कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा भी दो लाख रुपए से बढ़कार तीन लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही प्रति जोड़ा खर्च भी 51 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। सरकार ने इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है।
जरूरी आर्हता
सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, कन्या के अभिभावक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। विवाह योग्य आयु की पुष्टि के लिए स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को वरीयता दी जाएगी।
खर्च में पुजारी-मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी
शासनादेश के मुताबिक जिलास्तर पर जिलाधिकारी की निगरानी में समाज कल्याण अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाएंगे। कन्या के खाते में 60 हजार रुपए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर(डीबीटी) के माध्यम से भेजे जाएंगे। 25 हजार रुपए मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री दी जाएगी। प्रति जोड़ा 15 हजार रुपए आयोजन पर खर्च किया जाएगा। इस राशि में विवाह करवाने वाले पुजारी और मौलवी की दक्षिणा व पारिश्रमिक भी शामिल होगा। 100 या उससे अधिक जोड़ों के विवाह समारोह के लिए जर्मन हैंगर की व्यवस्था की जाएगी।
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