लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने पहलगाम हमले पर टिप्पणी के मामले में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की याचिका पर अगली सुनवाई 29 मई को नियत की है। उधर, राठौर ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
साक्ष्यों को आरोपी को नहीं सौंपा जा सकता
याचिका पर न्यायधीश विवेक चौधरी व न्यायधीश बृजराज सिंह की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सरकारी वकील ने कहा कि मामले की केस डायरी की पूरी जानकारी उनके पास है। इस पर, याची के अधिवक्ता ने कहा कि अभियोजन ने याची के खिलाफ जो साक्ष्य पाए हैं उन्हें याची को सौंपा जाए। इस आग्रह का सरकारी वकील ने विरोध करके कहा कि साक्ष्यों को आरोपी को नहीं सौंपा जा सकता। इस पर कोर्ट ने साक्ष्यों को सौंपने के मुद्दे पर सुनवाई के लिए याचिका को 29 मई को प्राथमिकता पर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर निर्ममता से हमला कर जानें ली थीं। हमले के बाद नेहा सिंह राठौर पर सोशल मीडिया में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। इसे लेकर अभय सिंह निर्भीक नाम के कवि ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज थाने में दो समुदायों के बीच में वैमनस्यता उत्पन्न करने व आईटी एक्ट के आरोपों में एफआईआर दर्ज कराई है। इसी एफआईआर को चुनौती देकर राठौर ने यह याचिका दाखिल की है।
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