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लखनऊ में 511 स्कूल वाहन अनफिट Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।राजधानी में अनफिट स्कूली वाहनों (Unfit School Vehicle) से दर्दनाक हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद स्कूल संचालक चेत नहीं रहे। परिवहन विभाग की सख्ती का भी उन पर कोई असर नहीं है। एआरटीओ के अनुसार, लखनऊ में 1728 स्कूल वाहनों में 511 सड़क पर चलने के योग्य नहीं है। इनमें 122 का फिटनेस नहीं हैं। 208 का परमिट खत्म हो चुका है और 181 वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद ये वाहन बच्चों को स्कूल पहुंचाने और वहां से घर लाने में लगे हैं। जिससे बच्चों की जान हर दिन जोखिम में है।
गर्मी की छुट्टियों में नहीं कराया स्कूल वाहनों का फिटनेस
लखनऊ में परिषदीय विद्यालयों के अलावा करीब 600 से अधिक निजी स्कूल संचालित हैं। हर स्कूल वाहन का प्रतिवर्ष फिटनेस कराया जाना जरूरी है। लेकिन गर्मी की छुट्टियों में स्कूल वाहनों का फिटनेस नहीं कराया गया। नतीजतन अनफिट वाहनों की सूची लंबी होती जा रही है। परिवहन विभाग स्कूल प्रबंधकों को कई बार नोटिस भेज चुका है। बावजूद इसके वह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
वाहनों की हालत खराब, निगरानी नदारद
परिवहन विभाग की ओर से 20 विद्यालयों को निर्देश भी जारी किए गए। विभाग ने अनफिट स्कूल वाहनों की हालत दर्शाते हुए उनी रिपोर्ट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर साझा किया है। विद्यालय के वाहनों के अलावा करीब डेढ़ हजार वाहन ऐसे चल रहे जो विद्यालय से सम्बद्ध हैं। इनकी हालत देखने और कार्रवाई करने वाला फिलहाल कोई नहीं है।
नियमों की अनदेखी करने वाले विद्यालय होंगे ब्लैक लिस्ट
एआरटीओ प्रशासन प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिन स्कूलों ने अभी तक अपने वाहनों का फिटनेस और परमिट नहीं लिया है उन्हें तीन बार नोटिस भेजा जा चुका है। अब ऐसे विद्यालयों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इसके अलावा जिन वाहनों को नोटिस दिया गया है, उनमें बच्चों का आवागमन करते पाया गया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। फिलहाल प्रवर्तन दल की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
स्कूल वाहनों की नई नियमावली
- स्कूल वाहनों का रंग आमतौर पर पीला, ताकि वह स्कूल वाहन के रूप में आसानी से पहचाना जा सके।
- बच्चों को सुरक्षित जगह पर बैठाने व उतारने के निर्देश।
- वाहनों में सीसी कैमरा, लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य होंगे।
- गति सीमा यंत्र, जिसमें अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी।
- हर वाहन में ड्राइवर के अलावा एक परिचर अटेंडेट होगा।
- वाहन पर ड्राइवर का मोबाइल फोन नंबर लिखा रहना जरूरी।
- वाहन में बालिकाएं बैठी हो तो महिला अटेंडेट होना अनिवार्य।
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