लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी के मामले में दर्ज हुए केस की सुनवाई अदालत में हुई। कोर्ट में आत्मसर्मपण करने के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अदालत ने सुनवाई के बाद 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी। यह मुकदमा उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में चल रहा है।
मानहानि मामले में तलब
एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।
उदय शंकर ने दायर की थी याचिका
मानहानि की याचिका बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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rahul gandhi | mp mla court | bail
सेना पर टिप्पणी का मामला : Rahul Gandhi लखनऊ एमपी-एमएलए कोर्ट में हुए पेश, सुनवाई के बाद मिली जमानत
मानहानि मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। समन के खिलाफ दायर याचिका पर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से राहत नहीं मिली।
लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए राहुल गांधी Photograph: (YBN)
लखनऊ वाईबीएन संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी के मामले में दर्ज हुए केस की सुनवाई अदालत में हुई। कोर्ट में आत्मसर्मपण करने के बाद उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। अदालत ने सुनवाई के बाद 20-20 हजार रुपये के दो मुचलकों पर उन्हें जमानत दे दी। यह मुकदमा उन पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में चल रहा है।
मानहानि मामले में तलब
एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मानहानि मामले में दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया है। कांग्रेस नेता ने समन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की थी लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली।
उदय शंकर ने दायर की थी याचिका
मानहानि की याचिका बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (बीआरओ) के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। यह मामला फिलहाल लखनऊ की अदालत में लंबित है। शिकायत में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने 16 दिसंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।
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