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Rahul Gandhi के मानहानि केस की सुनवाई टली, अमित शाह पर टिप्पणी का है मामला

Rahul Gandhi पर मानहानि का केस वर्ष 2018 का है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

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Deepak Yadav
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राहुल गांधी के मानहानि केस की सुनवाई टली Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।  लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले की सुनवाई गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थगित हो गई। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एक अधिवक्ता के निधन के कारण आज अदालत में शोकसभा थी। जिस वजह से कार्यवाही नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। यह मामला वर्ष 2018 का है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला

विजय मिश्रा का आरोप है कि वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस प्रकरण में करीब पांच साल तक चली अदालती कार्यवाही के दौरान राहुल गांधी के पेश न होने पर दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था।

इस वजह से टल रही सुनवाई 

इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी। 26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इसके बाद से लगातार गवाह पेश किए जा रहे हैं। 

 rahul gandhi | Amit Shah

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