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यूपी में आज से SIR शुरू, 15.44 करोड़ मतदाताओं के भरवाए जायेंगे गणना फॉर्म

उत्तर प्रदेश में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की शुरुआत हो गई है। बूथ लेवल आफिसर बीएलओ मंगलवार से चार दिसंबर के बीच घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे।

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Deepak Yadav
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यूपी में आज से SIR शुरू Photograph: (Google)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश में आज से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की शुरुआत हो गई है। बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) मंगलवार से चार दिसंबर के बीच घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भरवाएंगे। इस प्रकिया के जरिए मतदाता सूची में फर्जी और निषिक्रि निष्क्रिय नाम हटाए जांएगे और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाएगा।

15.44 करोड़ मतदाताओं के भरवाए जाएंगे फार्म

15.44 करोड़ मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म की दो प्रतियां दी जाएंगी। एक फॉर्म पर मतदाताओं से हस्ताक्षर करवाकर बीएलओ अपने पास रखेंप्रदेश मेंं गे। बीएलओ कम से कम तीन बार मतदाता के घर जाकर गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे।

बीएलओ करेंगे मतदाताओं की मदद

गणना प्रपत्र में मतदाता का नाम, एपिक संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम और राज्य की प्रविष्टियां पहले से ही भरी होंगी। मतदाता की फोटो भी पहले से प्रपत्र पर छपी रहेगी। हालांकि, मतदाता अपने नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी गणना प्रपत्र पर चस्पा कर सकते हैं। मतदाता गणना प्रपत्र में विवरणों को भरने में बीएलओ की मदद ले सकते हैं। 

नौ दिसंबर को मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन

विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रारूप नौ दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इन पर दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक स्वीकार की जाएंगी। नोटिस का चरण 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन, गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। 

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7 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन

मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के फैसले के खिलाफ मतदाता की ओर से दाखिल की गई पहली अपील की सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट करेंगे और जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील की सुनवाई प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी करेंगे।

वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल मतदाता नहीं देंगे दस्तावेज

मतदाता चुनाव आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in पर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने संबंधी का नाम देख सकते हैं। इसका विवरण भी गणना प्रपत्र में भर सकते हैं। गणना प्रपत्र वितरण एवं संग्रहण के दौरान मतदाताओं को किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना है। जो मतदाता गणना प्रपत्र भरकर अपना विवरण बीएलओ के पास जमा करेंगे, उनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगें

सुनवाई के दौरान ये दस्तावेज होंगे मान्य

केंद्र और राज्य सरकार के पहचान पत्र सार्वजनिक उपक्रम की आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पेंशन भुगतान आदेश, मान्यता प्राप्त बोर्ड व विवि का मैट्रिकुलेशन व शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार , जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और आधार। ये सभी दस्तावेज मतदाता पहचान और सत्यापन के लिए मान्य होंगे।

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जिनका नाम 2003 की सूची में नहीं, उन्हें नोटिस

जिन मतदाताओं के नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सुनवाई के लिए नोटिस जारी करेंगे। वहीं जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, उनका सत्यापन संबंधित ब्योरा देने पर स्वतः हो जाएगा।

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