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UP Government : मृतक आश्रित कोटे में अब उच्च पद पर नहीं मिलेगी नौकरी, नियमावली-2025 जारी

अब समूह ग व घ के पद पर कार्यरत कर्मचारी की यदि सेवा में रहते हुए मृत्‍यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को उसी श्रेणी में उच्‍च पदों पर नौकरी नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली जारी की है।

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Vivek Srivastav
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प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्‍तर प्रदेश में अब समूह ग व घ के पद पर कार्यरत कर्मचारी की यदि सेवा में रहते हुए मृत्‍यु हो जाती है, तो उसके आश्रित को उसी श्रेणी में उच्‍च पदों पर नौकरी नहीं दी जाएगी। उत्‍तर प्रदेश सरकार के नियुक्ति विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियमावली जारी की है। प्रमुख सचिव कार्मिक एम.  देवराज ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (14वां संशोधन) नियमावली-2025 जारी की है।

तय समय मे सीखना होगा टाइपिंग

नियमावली के नियम 5 (1) में इसका प्रावधान किया गया है। अब मृतक सरकारी सेवक, मृत्यु के समय जिस समूह में सेवारत था, उसके आश्रित को उसी समूह से उच्चतर वर्ग में नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी पाने के दौरान यदि उसे टाइपिंग नहीं आती है, तो उसे एक साल में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट करना सीखना होगा। अनुकंपा पर नौकरी पाने वाला यदि एक साल में टाइपिंग नहीं सीख पाता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर कर दिया जाएगा और वह तय समय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पदों या पूर्व में इसमें आने वाले या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाले पदों पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी।

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