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लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता।उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) मुख्यालय परिसर में अब आगन्तुकों के प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रवेश नीति-2018 के अंतर्गत निर्धारित नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। एक जुलाई से बगैर पास को पीडब्लूडी मुख्यालय में नहीं घुस सकेगा।
प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष अशोक कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब कोई भी आगन्तुक विभागीय मुख्यालय परिसर में तभी प्रवेश कर सकेगा जब उसे विभाग के सक्षम अधिकारी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो। इसके बाद आगन्तुक का विवरण ऑनलाइन माध्यम से गेट नंबर-1 पर स्थित पास काउंटर को भेजा जाएगा, जहां फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने के बाद ही प्रवेश पास जारी किया जाएगा।
पास का एक हिस्सा रहेगा चौकी में
प्रवेश पास प्रक्रिया के दौरान आगन्तुकों को पास-कक्ष में प्रतीक्षा करनी होगी। पास का एक भाग सुरक्षा कारणों से चौकी में अभिलेख के तौर पर रखा जाएगा। पास केवल उसी अधिकारी/कक्ष हेतु मान्य होगा, जिसके लिए वह जारी किया गया है।
साहब चाहेंगे तब ही मिल सकेंगे ठेकेदार
प्रवेश की अनुमति देने वाले सक्षम अधिकारियों की सूची पास काउंटर पर उपलब्ध कराई गई है। साथ ही, विभाग के सभी अधिकारी/कर्मचारियों को EHRMS कोड युक्त विभागीय परिचय पत्र के साथ केवल गेट नंबर-1 से प्रवेश करना होगा। गेट नंबर-2 व 3 से प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। अनुरक्षण कार्य (सिविल, विद्युत, कंप्यूटर आदि) के लिए आने वाले श्रमिकों को भी संबंधित खंड के सक्षम अधिकारी की संस्तुति के बाद ही प्रवेश पास मिल सकेगा।
गाड़ी में मौजूद होने पर ही सांसदों और विधायकों को मिलेगा प्रवेश
वाहन प्रवेश को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। निर्माण भवन परिसर में केवल विभागीय मुख्य अभियंता व उनसे वरिष्ठ अधिकारी, सांसद व विधायकगण (यदि स्वयं वाहन में मौजूद हों) के वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे वाहनों की सूची सुरक्षा सुपरवाइजर के पास सुरक्षित रखी गई है। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे विभागीय मुख्यालय के दूरभाष नंबर पर संपर्क करें।
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