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दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के जिलों मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर), बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर में पटाखों के विनिर्माण, संग्रहण, विक्रय (ऑनलाइन सहित) और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है।
हर दिन उल्लंघन जारी रहने पर 5,000 रुपये का लगेगा अतिरिक्त जुर्माना
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। खासकर सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर का इलाका खतरनाक स्तर तक प्रदूषण झेलता है। पटाखों का धुआं इसमें और बढ़ोत्तरी करता है, जिससे बुजुर्गों और बीमार लोगों को भारी दिक्कत होती है।प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-15 के तहत 5 साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा हर दिन उल्लंघन जारी रहने पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
पटाखों का निर्माण, भंडारण व बिक्री होने की दशा में यहां करें शिकायत
शिकायत दर्ज कराने के लिए यूपी-112 के अलावा व्हाट्सएप (7570000100), एसएमएस (7233000100), फेसबुक और ट्विटर पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, लोग सीधे उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट https://uppcb.up.gov.in पर जाकर Public Grievances related to Fire Crackers (NCR-U.P.) विकल्प पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।लोगों से अपील की गई है कि यदि उनके आसपास पटाखों का निर्माण, भंडारण, बिक्री या जलाने जैसी गतिविधियां हो रही हों तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दें।
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