लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। श्रावस्ती के 27 मदरसों को ढहाने की कार्रवाई पर फिलहाल लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने तीन जुलाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की ग्रीष्मावकाश कालीन एकल पीठ ने यह अंतरिम आदेश मदरसों की ओर से दाखिल 27 याचिकाओं के समूह पर दिया है। इनमें मदरसों में धार्मिक शिक्षा बंद करने के एक मई को जारी नोटिसों को चुनौती दी गई थी।
अन्य समान मामले में भी मिली थी राहत
इस मामले में अधिवक्ता अविरल राज सिंह ने कोर्ट में कहा कि एक अन्य समान मामले में कोर्ट ने ऐसे मदरसों को राहत दी थी। इसी को आधार बनाकर इन मामलों में भी याचियों को अपना पक्ष पेश करने का मौका मिलना चाहिए था। लिहाजा इन्हें भी समान राहत दी जाए। वहीं, समय दिए जाने के बावजूद सरकारी वकील मामले में मांगी गई जानकारी नहीं पेश कर सके। उन्होंने इसके लिए दो हफ्ते का और समय देने का आग्रह किया।
सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने कहा कि सभी नोटिसों का नंबर एक समान है और ऐसा प्रतीत है कि इन्हें बिना दिमाग लगाए जारी कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट का दखल देना लाजिमी है। हाईकोर्ट (High Court) ने सरकारी वकील को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय देते हुए अगली सुनवाई 3 जुलाई तय की है। इसके साथ ही कोर्ट ने मदरसों को ढहाने पर भी तीन जुलाई तक रोक लगा दी।
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