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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। यूपी में अब 30 दिसंबर तक 72 जिलों के DM\SDM के तबादले बगैर चुनाव आयोग की अनुमति लिए नहीं किए जा सकेंगे। चुनाव आयोग ने विधान परिषद की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के चलते सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, बरेली और झांसी के मंडलायुक्त भी इस दायरे में शामिल हैं।
विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ व इलाहाबाद-झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद की मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार करने का काम 30 सितंबर से शुरू हो चुका है। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। यह प्रक्रिया कानपुर नगर, कानपुर देहात व उन्नाव को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जारी है।
बूथ लेबल अधिकारियों पर भी रोक लागू होगी
चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों की तैयारी में अहम भूमिका निभाने वाले निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाभिहीत अधिकारी एवं अतिरिक्त पदाभिहीत अधिकारी आदि को भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना अंतिम प्रकाशन यानी 30 दिसंबर तक स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर इस कार्य में बूथ लेबल अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा, तो यह रोक उनके मामले में भी लागू होगी।
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