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इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर 2027 तक मिल रही भारी छूट Photograph: (YBN)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। प्रदेश में जीवाश्म ईधन से संचालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीद पर पंजीकरण और रोड टैक्स में अब अक्टूबर, 2027 तक 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। उप्र इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के तहत प्रदेश के ईवी खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए खरीद व पंजीकरण पर छूट देने का फैसला किया गया था।
पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने गुरुवार को बताया कि नीति में संशोधन किया गया है। इसके तहत चौथे-पांचवे साल में यूपी में खरीद, पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन के पंजीकरण शुल्क व रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट के साथ सब्सिडी प्रोत्साहन योजना का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति के अधीन इस साल 14 अक्टूबर से 13 अक्टूबर, 2027 के बीच खरीदे जाने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में शत-प्रतिशत छूट दी गई है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की अधिक बिक्री पर जोर
इसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर एग्रीगेटर या क्लीप आवेदक ग्राहकों को दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन के अधिकतम 10 यूनिट, ईबस व ईगुडस कैरियर के 25 यूनिट के खरीदने पर सब्सिडी की अनुमति दी गयी है। परिवहन मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के अधिक से अधिक बिक्री पर जोर दे रही है। जिससे पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आवागमन को भी सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। आने वाले समय में जीवाश्म ईधन की उपलब्धता दिन प्रतिदिन कम होती जायेगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन ही परिवहन का मुख्य आधार साबित होंगे।
UPSRTC | Dayashankar Singh | electric vehicle
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