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प्रतीकात्मक Photograph: (सोशल मीडिया)
प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी एक 62 वर्षीय को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। चित्रकूट जिले के कर्वी के निवासी प्रेमचंद्र पटेल के विरुद्ध धारा 74,140(1) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 19 अप्रैल, 2025 को शाम 7 बजे शिकायतकर्ता की पुत्री, पड़ोस में रहने वाले प्रेमचंद्र पटेल के घर गई थी। जहां पर उसके साथ अश्लील हरकत हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें धारा 64 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी हुई है।
जानें पूरा मामला
याची के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में तीन दिन की देरी की गई है और संदेह में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा कि उसने अभियुक्त से 10 हजार रुपए उधार लिया था, जिसके चलते आपस में कहासुनी होती थी और मजीद बयान में जब उससे साक्ष्य के लिए अपना मोबाइल देने के लिए कहा गया, जिस पर उसकी बेटी ने वीडियो भेजा था, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। यहां तक कि पीड़िता और उसकी मां ने अपने बयान में ऐसी कोई घटना का न होना बताया है। पीड़िता द्वारा अपना बयान बदलते हुए अभियुक्त पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, लेकिन घटना कि तिथि पर वो खुद ट्रेन में थी। घटना वाली तिथि पर पीड़िता का ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट है। पीड़िता का मोबाइल जब पुलिस द्वारा ट्रेस किया जाता है, तो उस समय उसका बिहार में होना पाया जाता हैं। वहां से पुलिस पीड़िता को अपने प्रेमी के साथ खेत से बरामद करती है और माता-पिता के सुपुर्द करती है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हैं। एक 62 वर्षीय वृद्ध को लेनदेन के चलते सिर्फ फिल्मी अंदाज में फंसाया गया है।
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