Advertisment

UP News : युवती बिहार में थी, चित्रकूट में उससे रेप हो गया, बुजुर्ग के खिलाफ केस, अब हाईकोर्ट ने दी जमानत

चित्रकूट से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 62 साल के व्‍यक्ति पर जिस युवती से दुष्‍कर्म का आरोप लगा, वह घटना के समय बिहार में अपने प्रेमी के साथ थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुजुर्ग को दी सशर्त जमानत।

author-image
Vivek Srivastav
24 aug 12

प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

प्रयागराज, वाईबीएन विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दुष्‍कर्म के आरोपी एक 62 वर्षीय को सशर्त जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। चित्रकूट जिले के कर्वी के निवासी प्रेमचंद्र पटेल के विरुद्ध  धारा 74,140(1) भारतीय न्याय संहिता में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि 19 अप्रैल, 2025 को शाम 7 बजे शिकायतकर्ता की पुत्री, पड़ोस में रहने वाले प्रेमचंद्र पटेल के घर गई थी। जहां पर उसके साथ अश्लील हरकत हुई। पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें धारा 64 व 351(2) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोतरी हुई है।

जानें पूरा मामला

याची के अधिवक्ता शरदेंदु मिश्र ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कराने में तीन दिन की देरी की गई है और संदेह में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा कि उसने अभियुक्त से 10 हजार रुपए उधार लिया था, जिसके चलते आपस में कहासुनी होती थी और मजीद बयान में जब उससे साक्ष्य के लिए अपना मोबाइल देने के लिए कहा गया, जिस पर उसकी बेटी ने वीडियो भेजा था, तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। यहां तक कि पीड़िता और उसकी मां ने अपने बयान में ऐसी कोई घटना का न होना बताया है। पीड़िता द्वारा अपना बयान बदलते हुए अभियुक्त पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया, लेकिन घटना कि तिथि पर वो खुद ट्रेन में थी। घटना वाली तिथि पर पीड़िता का ट्रेन का रिजर्वेशन टिकट है। पीड़िता का मोबाइल जब पुलिस द्वारा ट्रेस किया जाता है, तो उस समय उसका बिहार में होना पाया जाता हैं। वहां से पुलिस पीड़िता को अपने प्रेमी के साथ खेत से बरामद करती है और माता-पिता के सुपुर्द करती है। 
याची अधिवक्ता का कहना था कि अभियुक्त की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं हैं। एक 62 वर्षीय वृद्ध को लेनदेन के चलते सिर्फ फिल्मी अंदाज में फंसाया गया है।

यह भी पढ़ें- SRMU बवाल पर ABVP का हल्लाबोल, योगी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं और छात्रों का प्रदर्शन

यह भी पढ़ें- एकेटीयू : 70 प्रतिशत भरते ही डस्ट​बिन भेजेगा मैसेज, खतरनाक गैस पहचानेगा रोबोट

Advertisment

यह भी पढ़ें- पुराने मीटरों की रीडिंग शून्य : बिजली विभाग को करोड़ों का चूना, निजी कंपनी पर एफआईआर

यह भी पढ़ें- Electricity Privatisation : निजी कंपनियों के पक्ष में एसबीडी, सीएम से निजीकरण का फैसला निरस्त करने की मांग

Allahabad High Court | Allahabad High Court hearing | High Court | Rape | latest up news | up news | UP news 2025 | up news hindi 

up news hindi UP news 2025 up news latest up news Rape High Court Allahabad High Court hearing Allahabad High Court
Advertisment
Advertisment