लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी है। यह निर्णय मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ( court decision) द्वारा उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद लिया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अनुसार, यदि किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है, तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अब्बास अंसारी की सदस्यता भी इसी प्रावधान के तहत समाप्त हुई है ।
यहां बता दें कि विधानसभा सचिवालय ने मऊ सीट को रिक्त घोषित कर दिया है और निर्वाचन आयोग को उपचुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, अब्बास अंसारी के वकील दरोगा सिंह का कहना है कि यदि उच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है और सजा पर रोक लगती है, तो उनकी सदस्यता बहाल हो सकती है।
होगा उपचुनाव
अब्बास अंसारी की सदस्यता समाप्त होने से मऊ में उपचुनाव की स्थिति बनी है, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस उपचुनाव का असर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर पड़ सकता है, क्योंकि मऊ क्षेत्र में अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है।
अब तक छह विधायकों की विधानसभा सदस्यता समाप्त
इस निर्णय के बाद, अब्बास अंसारी 18वीं विधानसभा के छठे विधायक बन गए हैं, जिनकी सदस्यता समाप्त हुई है। इससे पहले आजम खान, अब्दुल्ला आजम, इरफान सोलंकी, विक्रम सैनी और रामदुलार गोंड की सदस्यता विभिन्न मामलों में समाप्त हो चुकी है ।
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