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आजम खान का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से बरी कर दिया गया है। यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था। 23 अप्रैल 2019 को एक चुनावी सभा में चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप आजम खान पर लगा था।
तत्कालीन SDM ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था
इस मामले में 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन SDM ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी और मंगलवार को MP–MLA कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया। आरोप लगाया गया था कि आजम के भाषण से सामुदायिक तनाव बढ़ा और चुनावी माहौल खराब हुआ। हालांकि आजम खान ने हमेशा इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनके वकील का कहना है कि भाषण में कोई आपराधिक इरादा नहीं था और यह केवल चुनावी बहस का हिस्सा था।
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