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UP News : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम 'झटका', कोर्ट का FIR रद्द करने से इनकार

शीर्ष अदालत ने पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

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Vivek Srivastav
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सुप्रीम कोर्ट और अब्दुल्ला आजम खान का फाइल फोटो। Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। समाजवादी पार्टी के दिग्‍गज नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को सर्वोच्‍च न्‍यायालय से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। 
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। अब्दुल्ला आजम खान ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से हाईकोर्ट के आदेश में कोई दखल देने से साफ इनकार किया।

ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए

जस्टिस सुंदरेश ने अब्दुल्ला आजम खान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा, 'ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए। मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए। अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं।' इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि इस केस में पूरा ट्रायल हो चुका है।

गौरतलब है कि अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े फर्जी दस्तावेज मामले में 9 सितंबर 2021 को आरोप तय किए गए थे। इस मामले में रामपुर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम खान ने फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेकर पासपोर्ट बनवाया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 दर्ज है, जबकि स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है।

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