Advertisment

UP News: दीपावली पर्व पर यूपी पुलिस अलर्ट, डीजीपी राजीव कृष्णा ने दिए सख्त निर्देश

दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए डीजीपी राजीव कृष्णा ने पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी।

author-image
Shishir Patel
Photo

डीजीपी राजीव कृष्ण।

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। आगामी त्योहारों धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज के मद्देनजर प्रदेश में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्णा ने सभी जोनल एडीजी, पुलिस आयुक्तों, रेंज आईजी, डीआईजी और जनपदों के एसएसपी, एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश निर्देश 

-धनतेरस, दीपावली आदि के अवसर पर सर्राफा बाजारों तथा अन्य बाजारों में  भीड़-भाड़ के दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये जाये तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुरूष, महिला पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये। 

-बाजारों में एण्टी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाये। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पुलिस/पीएसी बल के साथ सघन फुट पेटो्रलिंग की जाये। पूर्व में घटित घटनाओं के दृष्टिगत हॉट-स्पाट चिन्हित कर गश्त, पिकेट डियूटी एवं यूपी-112 के वाहनो का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाये। 

-छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं मौके पर पहुॅच कर विवाद को हल करने एवं संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये आवश्यकतानुसार सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये। 

Advertisment

-प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नंबर-8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय, किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाये। 

-विगत वर्षों में अथवा इस वर्ष अभी तक जिन-जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद परिलक्षित हुआ है, वहां पुलिस एवं राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाय एवं विवादों को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिये यथासमय प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

-जनपद में रिजर्व पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर उन्हें क्यूआरटी के रूप में रखा जाये तथा उनके साथ सभी भीड़ नियंत्रण/दंगा नियंत्रण से सम्बंधित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

Advertisment

-रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, मनोरंजन स्थल, पार्क, मल्टीप्लेक्स आदि स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाये तथा आवश्यकतानुसार एएस चेक टीम एवं बीडीडीएस टीम से चेकिंग करा ली जाये।

-जनपद के अन्तर्गत विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों तथा धर्मगुरूओं के साथ जनपद/थाना स्तर पर गोष्ठी आयोजित कर लिया जाये।

-समस्त थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र के स्वयंसेवी संस्थाओ, डिजिटल वालन्टियर, संभ्रान्त व्यक्तियों, शान्ति समितियों के सदस्यों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर एवं  फीड संभ्रांत व्यक्तियों के नम्बर पर वार्ता कर क्षेत्र में इस सम्बन्ध में चल रही अवैध गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित के विरूद्ध संगत विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये ।

Advertisment

-असामाजिक/अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक कर इन पर विशेष निगरानी रखी जाय तथा आवश्यकतानुसार ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भीड़/दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके।

-जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के आस-पास प्रात:कालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग की जाये। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।

-जनपद में स्थापित सीसीटीवी कैमरो को थानावार सूचीबद्ध कर उनकी क्रियाशीलता का परीक्षण कर लिया जाये। महत्वपूर्ण हॉटस्पाट व संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करायी जाये।

-भैयादूज, गोवर्धन पूजा आदि के अवसर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं भीड़-भाड़ वाले अन्य स्थानों के साथ-साथ नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुये विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाय। नदियों व घाटों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाये तथा स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था की जाये तथा फ्लड लाइट व अल्टरनेट प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

विस्फोटक सामग्री, पटाखों के निर्माण, विक्रय के सम्बंध में निर्देश

-आतिशबाजी के निर्माण हेतु सामग्री एवं निर्मित आतिशबाजी का नियमानुसार संग्रहण सुनिश्चित किया जाये, सीमा से अधिक मात्रा में संग्रहण/भण्डारण कदापि न होने दिया जाये।

-पटाखों की दुकानों को अस्थायी रूप से लाइसेंस देने के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाये। पटाखों की दुकानों के पास आवश्यक अग्निरोधक उपाय किये जाये, जिससे कि आग लगने पर आग बुझाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सके। 

-आतिशबाजी विक्रय हेतु रिहायशी क्षेत्र से अलग स्थान को चिन्हित किया जाये। पटाखों आदि के वितरण/संग्रहण के स्थान पर पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अग्निशमन विभाग के कार्मिकों को चौबीस घंटे सजग/सतर्क रखा जाये।

-विस्फोटक पदार्थ/पटाखा निमार्ता एवं विक्रेताओं के लाइसेंस धारकों की सूची थानावार अद्यावधिक कर ली जाये। विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस धारकों एवं निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ की जाये। 

-चेकिंग के समय कम से कम एक अधिकारी ऐसा होना चाहिये जो विस्फोटक पदार्थ के रख-रखाव/निस्तारण के सम्बंध में जानकारी रखता हो। 

-अनुज्ञापियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आतिशबाजी निर्माण हेतु विस्फोटक सामग्री का संग्रहण कदापि न किया जाये।

-वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा पटाखा/विस्फोटक सामग्री के परिवहन संबंधी प्रणाली की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया जाये कि इनका परिवहन निहित मापदण्ड के अनुसार किया जा रहा है कि नहीं। नियम विरूद्ध परिवहन करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। 

-विस्फोटक सामग्री किसी स्थान पर पाये जाने की सूचना मिलने पर डाग स्क्वाड का प्रयोग यथासम्भव किया जाये। विस्फोटक सामग्री का पता लगाने के लिए  विशेष प्रकार से प्रशिक्षित किया जाये।

-नियंत्रण कक्ष/उप नियंत्रण कक्ष सुचारू रूप से व्यवस्थापित किये जाने तथा त्वरित सूचना प्रेषण एवं उस पर कार्यवाही की सुदृढ़ प्रक्रियायें निर्धारित की जायें। जनपद के कन्ट्रोल रूम (डीसीआर, सीसीआर) में भिज्ञ एवं कुशल कर्मचारियों की शिफ्टवार  चौबीस घंटे ड्यूटी लगायी जाय, जिससें सहज व त्वरित संवाद बना रहे।

-स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों व कर्मचारियों को सतर्क रखा जाय। अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 

-सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सघन मानीटरिंग की जाये तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्टों का तत्काल खण्डन करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह भी पढ़ें: Lucknow Crime: निगोहां में युवक, मड़ियांव में तीन वर्षीय बच्चे की मौत, दोनों छत से गिरे

यह भी पढ़ें: डीजीपी राजीव कृष्ण ने 28 अक्तूबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां की रद्द

यह भी पढ़ें: Crime News: तीन दिन से लापता पशुपालक का शव कुएं में मिला, गांव में मचा हड़कंप

Lucknow news
Advertisment
Advertisment