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हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी आम आदमी पार्टी Photograph: (google)
लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार के प्राइमरी स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को आम आमदी पार्टी (AAP) अब शीर्ष अदालत (Supreme Court) में चुनौती देगी।
हाई कोर्ट के फैसले से हैरान हूं
आप के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) ने कहा कि यूपी के बच्चों ने जज साहब से पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई थी, लेकिन पहले सरकार ने स्कूल छीना और अब न्यायालय ने उम्मीद भी छीन ली। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से हैरान हूं। कहा कि क्या यही है ‘शिक्षा का अधिकार’? उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी और इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी।
स्कूल दूर होने से बच्चों को होगी परेशानी
याचियों ने राज्य सरकार के 16 जून के प्राइमरी स्कूलों के विलय के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमे दलील दी थी कि बच्चों के स्कूल दूर हो जाने उन्हें खासी परेशानी होगी। साथ ही सरकार के आदेश काके शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन बताया था।
सरकार 18 प्राथमिक स्कूलों का दिया था हवाला
उधर, सरकार ने 18 प्राथमिक स्कूलों का हवाला दिया था, जिनमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बीते शुक्रवार को फैसला सुरक्षित कर लिया था। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर फैसला सोमवार की दोपहर को सुनाया।
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