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वाह री यूपी पुलिस : महज 6 समोसे लेकर पॉक्‍सो केस में लगा दी फाइनल रिपोर्ट!

यूपी के एटा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पॉक्‍सो के एक मामले में जांच अधिकारी ने आरोपी दुकानदार से महज छह समोसे लेकर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अदालत ने अब इस रिपोर्ट को निरस्‍त कर परिवाद के तहत मामला दर्ज किया है।

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Vivek Srivastav
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प्रतीकात्‍मक Photograph: (सोशल मीडिया)

लखनऊ, वाईबीएन संवाददाता। वाह री यूपी पुलिस ! यह कारनामा आपके ही बस का है। एटा के जलेसर थाने से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां जांच अधिकारी ने नाबालिग से दुष्‍कर्म के मामले में महज छह समोसों की रिश्‍वत लेकर पॉक्‍सो के इस केस में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। यह आरोप लगाया है पीडि़ता के पिता ने। पीडि़ता के पिता ने इस मामले में अदालत से गुहार लगाई, तो विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट नरेंद्र पाल राणा ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्‍त कर दिया। 

जांच में बरती लापरवाही

मामला एटा जिले के जलेसर थाने का है। यहां 14 साल की नाबालिग से दुष्‍कर्म की रिपोर्ट पॉक्‍सो एक्‍ट(POCSO Act) के तहत दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी ने साक्ष्‍यों का अभाव बताते हुए 30 दिसंबर, 2024 को फाइनल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी थी। इसके बाद पीडि़ता के पिता ने 27 जून, 2025 को आपत्ति याचिका लगाई थी। पीडि़त का आरोप था कि जांच अधिकारी ने मौके पर मौजूद चश्‍मदीदों के बयान नहीं लिए जबकि पीडि़ता ने खुद अपने साथ दुष्‍कर्म होने की बात बयान में कही है। पीडि़त का आरोप है कि जांच अधिकारी ने जांच में लापरवाही की है। पीडि़त ने यह भी कहा कि आरोपी की समोसे की दुकान है और जांच अधिकारी ने वहां महज छह समोसे लेकर जांच निराधार तथ्‍यों पर करते हुए फाइनल रिपोर्ट में लिखा कि आरोपी वीरेश की समोसे की दुकान है। पीडि़ता ने उससे उधार समोसे मांगे और न देने पर, दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद द्वेषवश मनगढ़ंत आरोप लगाकर दुष्‍कर्म का केस दर्ज करवाया गया है। वहीं, आपत्ति याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फाइनल रिपोर्ट को निरस्‍त करते हुए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर लिया है। 

क्‍या है मामला 

जलेसर थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 14 साल की नाबालिग एक अप्रैल, 2019 को स्‍कूल गई थी। दोपहर करीब एक बजे लौटते समय आरोपी वीरेश उसे घसीटकर गेहूं के खेत में ले गया और उसके साथ अश्‍लील हरकतें कीं। तभी दो लोगों के वहां आ जाने पर आरोपी जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी देते हुए घटनास्‍थल से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शुरू से लापरवाही बरती। पहले तो केस दर्ज नहीं किया, बाद में पीडि़ता के पिता ने अदालत की शरण लेकर केस दर्ज करवाया, तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। 

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