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Photograph: (moradabad)
उत्तर प्रदेश पुलिस के कन्विक्शन अभियान के तहत मुरादाबाद में एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त बब्लू उर्फ अतीकुर्रहमान को मुरादाबाद की अदालत ने 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
फैसला महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है
मामला 2017 का है, जब अभियुक्त बब्लू उर्फ अतीकुर्रहमान पर असालतपुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
उत्तर प्रदेश पुलिस के कन्विक्शन अभियान के तहत इस मामले में पुलिस और अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। इसके फलस्वरूप अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त बब्लू उर्फ अतीकुर्रहमान को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 70,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में प्रभावी जांच और पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को सजा मिली। पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में पुलिस टीम की सराहना की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस फैसले से महिलाओं के प्रति अपराधों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
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