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Moradabad: आजम खां को मिली राहत: मुरादाबाद कोर्ट ने बरी किया अवमानना मामले में

Moradabad: आजम खां के खिलाफ छजलैट थाने में अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में चल रही थी।

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YBN Editor MBD
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददातामुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने रामपुर के पूर्व सांसद और सपा सरकार के पूर्व मंत्री आजम खां को बड़ी राहत दी है। अदालत ने छजलैट थाने में दर्ज अवमानना मामले में आजम खां को बरी कर दिया है।

आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।


दो जनवरी 2008 को छजलैट थाने के सामने पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी रोक ली थी। उस समय आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। इसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। बाद में आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खां को बरी कर दिया l

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कई बार समन जारी होने के बाद भी आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद रामपुर के गंज थाने के तत्कालीन प्रभारी रामवीर सिंह ने 2020 में आजम खां के खिलाफ छजलैट थाने में अवमानना का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खां को बरी कर दिया l विशेष लोक अभयोजक मोहन लाल विश्नोई का कहना है कि अभी उन्हें आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश कॉपी मिलने पर अध्ययन करने के बाद इस मामले में उच्च अदालत में अपील की जाएगी l 

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