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Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद में 21 साल पुराने एक हत्या मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा इलाके के मुगलपुरा के गुइयां बाग में 19 अक्टूबर 2004 को हुई हत्या के मामले में आरोपी दानिश को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
19 अक्टूबर 2004 की रात आरोपियों ने मोहम्मद अनवर की गोली मारकर हत्या कर दी
मुगलपुरा इलाके के गुईयां बाग के रहने वाले मृतक मोहम्मद अनवर ने वसीम को 2,500 रुपये उधार दिए थे। पैसे वापस मांगने पर वसीम, दानिश और शानू ने मोहम्मद अनवर से रंजिश रखी। 19 अक्टूबर 2004 की रात आरोपियों ने मोहम्मद अनवर पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई फायर किए। जिससे उनकी मौत हो गई।
एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में सुनवाई हुई
जिसके बाद मोहम्मद आजम (मृतक के भाई) ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। एडीजे-दो कृष्ण कुमार की अदालत में सुनवाई हुई, अदालत ने दानिश को दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया। एक अन्य आरोपी शानू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया, जबकि तीसरे आरोपी वसीम की फाइल दूसरी अदालत को भेज दी गई है।
एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अहम फैसला सुनाया और दानिश को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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