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Moradabad News: युवक की हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Moradabad News: मुरादाबाद की अदालत ने एक 12 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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Narendra Singh
वाईबीएन

Photograph: (moradabad)

मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद की अदालत ने एक 12 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में तीसरे आरोपी को सबूतों केअभाव में बरी कर दिया  है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि चाकू से हमला कर हत्या की गई थी

कटघर थाने के भैंसिया गांव निवासी मुकेश कुमार ने 13 जुलाई 2013 को रामपुर के रहने बाले टांडा निवासी नंदराम और उसके बेटे तुलाराम और एक अन्य व्यक्ति मोहन लाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपियों ने मुकेश के भाई कैलाश की हत्या कर दी थी। कैलाश की लाश कटघर क्षेत्र में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि चाकू से हमला कर हत्या की गई थी।

एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नंदराम और तुलाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे आरोपी मोहन लाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं ।

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