/young-bharat-news/media/media_files/2025/10/29/rthtuik-2025-10-29-11-24-32.jpg)
Photograph: (moradabad)
मुरादाबाद वाईबीएन संवाददाता l मुरादाबाद की अदालत ने एक 12 साल पुराने हत्याकांड में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस हत्याकांड में तीसरे आरोपी को सबूतों केअभाव में बरी कर दिया है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि चाकू से हमला कर हत्या की गई थी
कटघर थाने के भैंसिया गांव निवासी मुकेश कुमार ने 13 जुलाई 2013 को रामपुर के रहने बाले टांडा निवासी नंदराम और उसके बेटे तुलाराम और एक अन्य व्यक्ति मोहन लाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप था कि आरोपियों ने मुकेश के भाई कैलाश की हत्या कर दी थी। कैलाश की लाश कटघर क्षेत्र में मिली थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला था कि चाकू से हमला कर हत्या की गई थी।
एडीजे-9 अरुण कुमार तृतीय की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी नंदराम और तुलाराम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 31-31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। तीसरे आरोपी मोहन लाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। जुर्माने की राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं ।
यह भी पढ़ें:हाईकोर्ट से सपा को बड़ी राहत, मुरादाबाद में कोठी नंबर- 4 पर प्रशासन की कार्रवाई पर लगी रोक
यह भी पढ़ें:मुरादाबाद में किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया
यह भी पढ़ें: नाबालिग दुल्हन की शादी रुकी, बारात बिना दुल्हन वापस लौटी
यह भी पढ़ें:मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक, मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए दिए निर्देश
/young-bharat-news/media/agency_attachments/2024/12/20/2024-12-20t064021612z-ybn-logo-young-bharat.jpeg)
Follow Us